
रायसेन@शिवलाल यादव की रिपोर्ट...
जिला परिवहन और यातायात पुलिस वाहन चालकों के खिलाफ अब सख्त रवैया अपनाएंगे। इसमें लापरवाही बरतने पर वाहन चालक के लाइसेंस निरस्ती करने की भी सख्ती बरती जाएगी। इन दोनों विभागों ने सड़क हादसों को रोकने के लिए छह बिन्दु तय किए गए हैं। एएसपी अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि एक बार लाइसेंस निरस्त होने पर वाहन चालक का दोबारा लाइसेंस बिल्कुल नहीं बनेगा। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मोबाइल पर दुपहिया, आटो, चार पहिया वाहन चलाते समय बातें करना ठीक नहीं है। भीड़भाड़ भरे एरिया में कट मारकर गाड़ी चलाना भी कानूनन अपराध है। अगर किसी को वाहन चलाते समय पकड़ा तो निश्चित तौर पर लाइसेंस निरस्त हो जाएगा।
ट्राफिक नियमों की बदहाली के चलते इसके पहले भी ट्राफिक पुलिस द्वारा कई प्रयास किए जा चुके है। ताकि लोग सख्ती से नियमों का पालन कर सके और ट्राफिक व्यवस्था को बनाएं रखे। इस बार अगर लोगों ने ट्राफिक नियम तोड़े, तो उन पर सीधे कार्रवाई की जाएगी।
इन 6 नियमों को तोड़ा तो होगी सीधी कार्रवाई
ड्रंक एंड ड्राइव: मोटर व्हीकल एक्ट 185
मोबाइल पर बातचीत करना: 21 (25) एक्ट
ओवर स्पीड: 112/183 एक्ट
पब्लिक पेलैस पर गाड़ी से कट मारना: 184 एक्ट
एक्सीडेंट: साधारण चोट में एक्ट 27 9, 337, गंभीर चोट पर धारा 338 एक्ट और एक्सीडेंट में मौत होने पर एक्ट 304 ए के लिए कार्रवाई करें।
ड्रंक एंड ड्राइव: मोटर व्हीकल एक्ट 185 लगाया गया।
ओवरलेडिंग: 13 9/9 2,66 / 1 9 2 एक्ट
इसके लिए हमने शहर यातायात पुलिस को विशेष अभियान चलाने के लिए हिदायत दी है।ताकि बिना हेलमेट, मोबाइल पर बातें करते समय होने वाले सड़क हादसे में कुछ हद तक कमी आ सके। वाहन चालक बिना हेलमेट के वाहन बिल्कुल नहीं चलाएं। वहीं युवा बड़े अगर कोई वाहन सड़क पर चला रहे हैं तो वाहन दौड़ाते समय इसका उपयोग नहीं करें।अगर इमरजेंसी कॉल है तो वाहन रोककर ही सड़क किनारे बातचीत करें। ताकि सड़क दुर्घटनाओं को टाला जा सके।
अवधेश प्रताप सिंह एएसपी रायसेन।