
Minor Rape Case in Rajsamand : राजसमंद में 13 वर्षीय नाबालिग बालिका से बलात्कार के अभियुक्त को पॉक्सो कोर्ट राजसमंद की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने आजीवन (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) कठोर कारावास तथा 25,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया। बताया कि दिनांक 14 नवम्बर, 2021 को पीड़िता के पिता ने केलवाड़ा थाने में दी रिपोर्ट में घटना की जानकारी दी।
4 नवम्बर की रात 8 बजे उसकी नाबालिग पुत्री घर के बाहर शौच के लिए गई थी। परिवार के लोग दीपावली का त्योहार मनाने में व्यस्त थे। पुत्री रात करीब 10 बजे वापस घर आई तो वह काफी घबराई हुई थी। बिना बोले कमरे में जाकर सो गई। दूसरे दिन बच्ची को उठाया और परेशानी के बारे में पूछा तो वह फिर बिना बोले सो गई। उसके मुंह पर खरोंच के निशान थे। पूछताछ करने पर वह जोर-जोर से रोने लगी।
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फिर उसने बीती रात का घटनाक्रम बताया। उसने कहा कि जब वह शौच करने गई तो वहां आरोपी आया। उसे रोका और जबरदस्ती पकड़कर मुंह दबा उससे बीड़ में ले जाकर आम के पेड़ के नीचे बलात्कार किया।
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