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Rajsamand News : नाबालिग से गलत काम करने वाले को मिली 20 साल की सजा…पढ़े पूरी खबर

नाबालिग को बहला फुसलाकर होटल में ले जाकर बलात्कार करने एवं उसकी फोटो वायरल करने के आरोपी को पोस्को न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की कैद और 28 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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राजसमंद. नाबालिग से बलात्कार करने व उसके अश्लील फोटो खींचकर वायरल करने वाले आरोपी आकाश को पोस्को कोर्ट राजसमंद की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने 20 वर्ष के कठोर कारावास व 28 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया।विशिष्ट लोक अभियोजक राजेश पालीवाल ने बताया कि 4 जुलाई 2021 को पीडि़ता ने कांकरोली थानाधिकरी को रिपोर्ट में बताया कि आकाश नाम के लडके से मोबाइल फोन से जान पहचान हुई। करीब 6 दिन पूर्व आकाश ने उसे मिलने के लिए बुलाया। वह उसे एक होटल में ले गया जहां उसने नशीला पेय पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। किशोरी के विरोध करने पर आकाश ने पीडि़ता को जान से मारने की धमकी दी और अश्लील फोटो खींचकर वायरल कर दी। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना कांकरोली ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पूर्णकर पोक्सो न्यायालय अभियुक्त आकाश दमामी के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया।

यह है मामला

पीडि़ता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक ने पालीवाल ने 30 गवाह व 62 दस्तावेज पेश किए। पीडि़ता ने बताया कि अभियुक्त ने होटल में पानी पिलाया व चॉकलेट खिलाई और फिर बलात्कार किया। पीडि़ता के अश्लील फोटो मोबाइल में खींच लिए तथा पीडि़ता को धमकी दी की घर पर किसी को बताया तो वह फोटो वायरल कर देगा। इसके 1-2 दिन बाद अभियुक्त ने पीडि़ता को फोन कर वापस मिलने के लिए बुलाया जब पीडि़ता ने उससे मिलने के लिए मना कर दिया तो अभियुक्त ने पीडि़ता के अश्लील फोटो को उसके रिश्तेदारों व अन्य लोगों को वायरल कर दी। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अभियुक्त राजनगर निवासी आकाश को दोषसिद्ध घोषित किया। पोक्सो न्यायालय ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 28 हजार रुपए के जुर्माने से दंडि़त किया।

Updated on:
18 Jan 2025 11:31 am
Published on:
18 Jan 2025 11:25 am