राजनगर थाना क्षेत्र में 2020 में एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। आरोपी के खिलाफ चालान पेश करने पर जिला एवं सेशन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
राजसमंद. जिला एवं सेशन न्यायालय की ओर से पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडि़त किया। लोक अभियोजक रामलाल जाट ने बताया कि पुलिस थाना राजनगर में हत्या के मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय पीठासीन अधिकारी राघवेंद्र काछवाल ने अभियुक्त मोहम्मद अकरम चुड़ीगर निवासी मामू भाणेज रोड मुगल कॉलोनी राजनगर को अपनी पत्नी समरीन बानू की हत्या के अपराध में आजीवन कारावास एवं जुर्माना से दंडित किया। उन्होंने प्रकरण में 26 फरवरी 2020 को मृतका के भाई नदीम हुसैन ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। उसमें बताया कि उसकी बहन समरीन बानो की हत्या उसके पति ने कर दी है। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से 25 गवाहों के बयान तथा 42 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और जिला एवं सेशन न्यायालय न्यायाधीश की ओर से अभियोजन का प्रकरण संदेह से परे साबित होने से अभियुक्त मोहम्मद अकरम को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं 20 हजार अर्थदंड से दंडित किया।