रतलाम

विवाह या निकाह, पहले सरकार को चाहिए टॉयलेट में सेल्फी

स्वच्छता अभियान के अंतर्गत लागू हुआ नियम, सीएम कन्यादान विवाह व निकाह के लिए जरूरी हुआ टॉयलेट में फोटो लेना

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Oct 12, 2019
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रतलाम. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत विवाह या निकाह करने जा रहे है तो और लाभ के 51 हजार रुपए चाहिए तो शादी के तुरंत बाद दूल्हे को दुल्हन के साथ टॉयलेट में सेल्फी लेना होगी। इस सेल्फी को सरकार को देना होगा। ये करने पर ही योजना अंतर्गत 51 हजार रुपए दुल्हन को दिए जाएंगे। ये नियम हाल ही में सीएम विवाह - निकाह योजना में हुए बदलाव के बाद लागू किया गया है। इस नियम को लागू करने का मकसद स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना है।

इस नियम के लागू होने के पूर्व सरकारी नियम इस योजना में अलग था। नगरीय निकाय हो या ग्रामीण जनपद में आने वाले गांव, इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह या निकाह करने वालों को पहले टॉयलेट नहीं होने की दशा में एक माह का समय दिया जाता था। विवाह के एक माह में टॉयलेट बनवाना होता था। इसके बाद शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बने हुए टॉयलेट का भौतिक सत्यापन होता था। इसके बाद सरकार दुल्हन को योजना में 51 हजार रुपए का लाभ देती थी।

अब लागू हो गए ये नियम

सितंबर माह में मध्यप्रदेश सरकार ने इस नियम को बदल है। अब योजना में शामिल ५१ हजार रुपए दुल्हन को चाहिए तो दुल्हे को पहले अपनी दुल्हन के साथ टॉयलेट में सेल्फी लेना होगी। इस सेल्फी को शहर में नगरीय निकाय व गांव में जनपद में उन आयोजक को इस सेल्फी को देना होगा जो विवाह योजना का संचालन करते है। इसके बाद अधिकारियों द्वारा टॉयलेट का भौतिक सत्यापन होगा। जिसमे ये जांच की जाएगी की टॉयलेट हितग्राही के घर में ही है या नहीं। इसके बाद योजना की राशि का लाभ दुल्हन को दिया जाएगा।

टॉयलेट बनवाने की छूट

पहले शादी के 30 दिनों के भीतर टॉयलेट बनवाने की छूट थी जिसे खत्म कर दिया गया है। नए नियम के बारे में अधिकृत सूचना का इंतजार है।

- एसएस चौहान, जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय विभाग

Published on:
12 Oct 2019 11:49 am