रतलाम

एक्शन मोड में निगम, 48 होटल, स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों को अंतिम नोटिस जारी

निगम ने ऐसे 48 मालिकों को अंतिम सूचना पत्र जारी करके चेतावनी दी है कि वे तय समय में फायर एनओसी प्रस्तुत नहीं करते हैं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे।

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Jun 13, 2024

रतलाम. प्रयासों के बाद भी फायर सेफ्टी उपकरण नहीं लगाने और एनओसी के जारी आदेश को हवा में उड़ाने वाले निजी स्कूल, अस्पताल, होटल, गार्डन मालिकों की नींद उडऩे वाली है। निगम ने ऐसे 48 मालिकों को अंतिम सूचना पत्र जारी करके चेतावनी दी है कि वे तय समय में फायर एनओसी प्रस्तुत नहीं करते हैं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उन्हें इस अवधि की पेनल्टी भी अनिवार्य रूप से भरनी पड़ेगी। अंतिम सूचना पत्र में 15 दिन का समय नगर निगम ने दिया है।

सरकारी अस्पताल भी शामिल

जिन्हें फायर एनओसी के लिए अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया है उनमें आश्चर्यजनक रूप से शासकीय अस्पताल और कॉलेज भी शामिल हैं। यानी सरकारी अस्पताल और कॉलेज भी शासकीय नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इनमें मातृ एवं शिश चिकित्सालय (बाल चिकित्सालय) के अलावा स्वामी विवेकानंद वाणिज्य महाविद्यालय, साइंस एंड आट्र्स कॉलेज, कन्या महाविद्यालय शामिल हैं।

कई अन्य निजी स्कूल भी शामिल

फायर एनओसी नहीं लेकर सरकारी नियमों को धता बताने वालों में कई अन्य निजी स्कूल भी शामिल हैं, जिनके नाम सामने नहीं आए हैं। इन स्कूलों में भी बड़ी संख्या में बच्चे पढऩे आते हैं लेकिन फायर एनओसी को लेकर ये गंभीर नहीं हैं। सभी को अंतिम सूचना पत्र के माध्यम से चेतावनी दी गई कि 15 दिन की अवधि में फायर एनओसी प्रस्तुत नहीं की या फायर उपकरण नहीं लगाए तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

ये हैं जिन्हें नोटिस दिया

अस्पताल

अस्पतालों में बुरहानी अस्पताल, रिधान अस्पताल, वेदांत अस्पताल, साईंश्री अस्पताल, यार्दे नर्सिंग होम हैं।

होटल

होटल में होटल आनंद पैलेस, यास्मिन अब्दुल कादरी होटल, अजंता पैलेस, होटल बालाजी सेंट्रल, अतिथि पैलेस, होटल प्रिंस पैलेस, होटल सागर केस्टल, होटल नमस्ते, आशीर्वाद होटल, होटल सिंध पंजाब, होटल श्री पैलेस हैं।

अन्य प्रतिष्ठान व गार्डन

विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट, रिलायंस माल धानमंडी के अलावा गार्डन में मोहन बाग, चंपा विहार, छोटू भाई की बगीची, सुमंगलम गार्डन, वैशाली गार्डन, नारायणी पैलेस हैं।

सिनेमाघर व शिक्षण संस्थान

सिनेमाघरों में लोकेंद्र सिनेमा, श्रीकृष्ण सिनेमा, स्कूलों में सेंट जोसफ कान्वेंट स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर, जैन उमावि बाजना बस स्टैंड, जैन कन्या उमावि काटजूनगर और निजी कॉलेज में अरिहंत कॉलेज हैं।

पहले आठ संस्थाओं पर लग चुका जुर्माना

फायर एनओसी नहीं लेने और आवेदन करने के बाद दोबारा इसकी प्रक्रिया में शामिल नहीं होने वाले आठ संस्थानों पर राज्य सरकार दो लाख 88 हजार रुपए प्रत्येक पर जुर्माना लगा चुकी है। इन आठ संस्थाओं से निगम को करीब 23 लाख रुपए वसूना है। इन्होंने अब तक न राशि जमा करवाई और न ही फायर एनओसी को लेकर कोई रुचि ही दिखाई है। जिन्हें अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया है उनमें वे आठ संस्थान भी शामिल हैं। इन्हें यह राशि तो जमा करवानी ही होगी।

फैक्ट फाइल

अस्पताल - 07

होटल व मांगलिक भवन - 20

मॉल/मार्ट - 03

सिनेमाघर - 02

स्कूल/कॉलेज - 16

Updated on:
13 Jun 2024 07:01 pm
Published on:
13 Jun 2024 07:00 pm
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