रतलाम. शहर में सभी श्रेणी के वाहनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण प्रमुख सड़कों पर अधिक यातायात दबाव बढऩे को लेकर कुछ सड़कों/मार्गों को चिन्हित कर एक माह तक भारी वाहनों के प्रवेश पर समयबद्ध प्रतिबंध लगाया हैं। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित वाहन चालक/स्वामी के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत […]
रतलाम. शहर में सभी श्रेणी के वाहनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण प्रमुख सड़कों पर अधिक यातायात दबाव बढऩे को लेकर कुछ सड़कों/मार्गों को चिन्हित कर एक माह तक भारी वाहनों के प्रवेश पर समयबद्ध प्रतिबंध लगाया हैं। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित वाहन चालक/स्वामी के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाही की जाएगी।
आरटीओ जगदीश बिल्लौरे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की जिला स्तरीय बैठक में यातायात रतलाम ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसलिए लोकहित, लोक सुरक्षा तथा यातायात के सुचारू संचालन को दृष्टिगत रखते हुए अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकार डॉ. शालिनी श्रीवास्तव के आदेशानुसार मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत शहर अंतर्गत उपरोक्त वर्णित मार्गों पर प्रात: 9 से रात्रि 9 बजे तक सभी प्रकार के भारी मालवाहक वाहनों का संचालन पूर्णत प्रतिबंधित रखा जाएगा।
ये मार्ग किए गए चिन्हित
आगामी दिनों तक ऐसे रहेगी व्यवस्था
रतलाम से किसी अन्य स्थान पर जाने वाले भारी वाहन रतलाम बॉयपास रोड का उपयोग कर अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचेंगे। मन्दसौर-नीमच रोड से रतलाम पर चलने वाले भारी वाहन रतलाम बॉयपास मार्ग होते हुए अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचेंगे।
इन्हे रखा प्रतिबंध से मुक्त
आवश्यक सेवाओं में संलग्न वाहनों दूध परिवहन वाहन, नगर पालिका की स्वच्छता सेवाओं में संलग्न वाहन, पुलिस वाहन, अग्निशमन (फायर ब्रिगेड) वाहन, जल प्रदाय के लिए पानी टैंकर, भारतीय सेना (आर्मी) के वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन, एलपीजी/ पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन वाहन, कृषि उपज मंडी से सब्जी एवं कृषि उपज ले जाने वाले वाहन, यात्री बसें, समस्त शासकीय वाहन को उक्त प्रतिबंध से पूर्णत मुक्त रखा जाता है।