अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलट से प्रेरणा लेकर मध्यप्रदेश के एक अधिकारी ने गांव में खुले में शौच के खिलाफ अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसमे पहले जागरुकता व नहीं माने तो 250 रुपए से लेकर 500 रुपए का दंड लगेगा।
रतलाम। अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलट से प्रेरणा लेकर मध्यप्रदेश के एक अधिकारी ने गांव में खुले में शौच के खिलाफ अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसमे पहले जागरुकता व नहीं माने तो 250 रुपए से लेकर 500 रुपए का दंड लगेगा। हम बात कर रहे है रतलाम जनपद के सीईओ लक्ष्मण सिंह डिंडोर की। जिन्होंने अपने जनपद अंतर्गत आने वाले 96 ग्राम पंचायत में स्वच्छता का अभियान चलाने का निर्णय ले लिया है।
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तुरंत बदल डाले यह आदत
यदि आप रतलाम जनपद के अंतर्गत किसी गांव में रहते हैं और अभी तक मकान में शौचालय नहीं बनवाया या खुले में शौच जाने के आदी हैं तो तुरंत ही अपनी यह आदत बदल डालिए, नहीं तो खुले में शौच करने पर पकड़े गए तो शर्मिंदा होना पड़ सकता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की तैयारी में जुटी रतलाम जनपद पंचायत ने गंदगी करने वालों पर अर्थदंड लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इसमे खुले में शौच करते पाए जाने पर 500 रुपए तो गंदगी करने पर 250 रुपए का दंड लगेगा। स्वच्छता का अलख जगाने का कार्य सिटी बजाकर स्कूली बच्चे करेंगे।
250 रुपए से लेकर 500 रुपए तक
रतलाम जनपद ने पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत गंदगी करने वालों पर अलग-अगल अर्थदंड का प्रावधान पहली बार लागू किया है। अब यदि कोई व्यक्ति खुले में शौच करते पकड़ा गया तो उससे 500 रुपए अर्थदंड लिया जाएगा। गंदगी करने वालों पर नकेल के लिए अर्थदंड की व्यवस्था लागू कर दी है। इसमें स्वच्छता शाखा को इसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। अब यदि कोई व्यक्ति सड़क पर लोटा लेकर खुले में शौच के लिए जाता दिखा तो उससे 500 रुपए स्पाट फाइन वसूला जाएगा। इनता ही नहीं सड़क किनारे सार्वजनिक स्थानों पर थूकने या अन्य किसी प्रकार की गंदगी करने पर 100 रुपए, कचरा घर के बाहर डालने या सड़क पर डालने पर 250 रुपए का अर्थदंड लिया जाएगा।
ग्रामीणों को करेंगे सचेत होगा आव्हान
गांव को स्वच्छता की रेकिंग में लाने के लिए जनपद ने खुले में शौच जाने वालों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। खुले मैदानों या जलाशयों के आसपाल जहां लोग लोटा लेकर शौच के लिए जाते हैं वहां पर सीटी लेकर स्कूली बच्चे खडे़ रहे, इसके प्रयास किए जा रहे है। जैसे ही कोई व्यक्ति लोटा लेकर आता दिखेगा ये जागरुक विद्यार्थी सीटी बजाकर उन्हें आगाह करेंगे। इसके बाद भी यदि व्यक्ति नहीं माना तो उस पर 500 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा।
- लक्ष्मणसिंह डिंडोर, सीईओ जनपद रतलाम