सागर

अनियमितताओं का जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद भी डीइओ ने दिया था वार्डन का प्रभार, फिर किया निलंबित

बीना. प्राथमिक स्कूल रुसल्ला में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक को भानगढ़ छात्रा छात्रावास का प्रभार दिया गया था। अनियमितताओं की जानकारी मिलने पर एसडीएम ने जांच टीम गठित कर प्रतिवेदन तैयार कर डीइओ को भेजा था, जिसपर महिला शिक्षक को 26 फरवरी को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में जांच प्रतिवेदन में अनियमितताएं मिलने […]

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Feb 28, 2026
फाइल फोटो

बीना. प्राथमिक स्कूल रुसल्ला में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक को भानगढ़ छात्रा छात्रावास का प्रभार दिया गया था। अनियमितताओं की जानकारी मिलने पर एसडीएम ने जांच टीम गठित कर प्रतिवेदन तैयार कर डीइओ को भेजा था, जिसपर महिला शिक्षक को 26 फरवरी को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में जांच प्रतिवेदन में अनियमितताएं मिलने के बाद भी डीइओ ने पिछले माह वार्डन का प्रभार फिर से दे दिया था।
डीइओ द्वारा जारी किए गए निलंबन आदेश में उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक शिक्षक व प्रभारी वार्डन अनामिका सोलोमन प्रभारी वार्डन रहते हुए मूल संस्था प्राथमिक स्कूल रुसल्ला में साढ़े तीन वर्ष उपस्थित नहीं हुईं। साथ ही एसडीएम के निरीक्षण के दौरान छात्रावास में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं थीं, जिसमें वार्डन के पति विशाल सोलोमन अनाधिकृत रूप से उपस्थित मिले थे। वहीं, प्राथमिक शिक्षक का पूर्ण वेतन और वार्डन पद का मासिक मानदेय पांच हजार रुपए, दोनों प्राप्त किया गया व शैक्षणिक कार्य नहीं कराया गया। उक्त कृत्य को गंभीर मानते हुए मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत शिक्षक को निलंबित कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी खुरई अटैच किया गया है।

23 को किया नोटिस जारी, 29 को दिया प्रभार
एसडीएम विजय डेहरिया द्वारा प्राथमिक शिक्षक के विरुद्ध प्रतिवेदन देने के बाद डीइओ अरविंद जैन ने 23 जनवरी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके बाद 29 जनवरी को ही डीइओ द्वारा अनामिका सालोमन को वार्डन का प्रभार दे दिया गया। आदेश में उल्लेख था कि वार्डन रीता राय को 10 दिसंबर 25 के कार्यमुक्त होने के कारण और अन्य महिला शिक्षकों द्वारा वार्डन के प्रभार के लिए असहमति दी गई है। इसलिए अनामिका को अस्थायी रुप से वार्डन पद पर नियुक्त किया जाता है। गौरतलब है कि अनामिका पूर्व में 24 जुलाई 23 से वार्डन पद पर थीं।

व्यवस्था बनाने दिया था प्रभार
छात्राओं का छात्रावास होने और किसी के द्वारा प्रभार न लिए जाने पर अस्थायी रूप से प्रभार दिया गया था। जांच में अनियमितताएं पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है।
अरविंद जैन, डीइओ, सागर

Published on:
28 Feb 2026 11:47 am
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