
Bina Illegal Gas Cylinder Storage: मध्यप्रदेश के सागर जिले के बीना में गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण पकड़ाया है। एसडीएम को गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण की सूचना मिली थी जिसके बाद एसडीएम के निर्देश पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। मौके से 19 किलो के 150 और 5 किलो के 15 कमर्शियल सिलेंडर बीपीसीएल कंपनी के मिले हैं। यह भंडारण चंद्रशेखर वार्ड में पेट्रोल पंप के सामने रहवासी क्षेत्र में किया गया था। खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पंचनामा बनाया और आगे की कार्रवाई के लिए कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा जाएगा।
जानकारी के अनुसार चंद्रशेखर वार्ड में कृषि उपज मंडी के पास धर्मेन्द्र कुमार अग्रवाल मकान की जांच की गई। टीम जब मौके पर पहुंची, तो वहां 19 किलो के 150 और 5 किलो के 15 कमर्शियल गैस सिलेंडर मिले, जिनका अवैध भंडारण किया गया था। इन सिलेंडरों की कीमत 7 लाख 81 हजार 500 रुपए आंकी गई है। अधिकारियों को धर्मेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि वह अग्रवाल ट्रेडर्स के नाम पर बीना रिफाइनरी में बीपीसीएल के कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई करते हैं।
ट्रक खराब होने से गोदाम व मकान में सिलेंडरों को भंडारित कराया गया था। सिलेंडरों के संबंध में उन्होंने बिल भी प्रस्तुत किया, लेकिन भंडारण संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे सिलेंडरों को जब्त कर भारत गैस एजेंसी के सुपुर्द किया गया है। यह सिलेंडर सर्वश्रेष्ठ गैस एजेंसी सागर से मंगाए गए थे, जो रिफाइनरी जाने थे। अवैध भंडारण को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना है। टीम में सहायक आपूर्ति अधिकारी राजेश पटेल आदि उपस्थित थे। नियमानुसार गैस सिलेंडरों का भंडारण शहर से बाहर गोदाम में सुरक्षित तरीके से किया जाता है। सुरक्षा संबंधी सभी नियमों का पालन करना होता है। यहां बिना किसी सुरक्षा के 165 सिलेंडरों का भंडारण किया गया था।