राहतगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में पुरानी रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना की अदालत ने आरोपी रामराज दांगी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
राहतगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में पुरानी रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना की अदालत ने आरोपी रामराज दांगी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजक दीपक जैन ने बताया कि घटना 31 मई 2024 की है। पीड़ित संतोष सिंह अपने खलिहान में अनाज साफ कर रहा था। तभी आरोपी रामराज दांगी वहां पहुंचा और पुरानी दुश्मनी के चलते उसे गालियां देने लगा। जब संतोष ने विरोध किया तो आक्रोशित रामराज ने हत्या की नीयत से कुल्हाड़ी से वार कर दिया। पहला वार बचाने के लिए संतोष ने बायां हाथ सिर पर रखा तो कुल्हाड़ी हाथ पर जा लगी। इसके बाद आरोपी ने दूसरा वार उसकी बाईं जांघ पर किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और आरोपी फरार हो गया। घायल संतोष को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। राहतगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। सुनवाई और गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई।