पंचायत और नगरीय निकायों की मतदाता सूची का पुनरीक्षण प्रारंभ
सतना। पंचायत और नगरीय निकायों की मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके लिए मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 8 अक्टूबर बुधवार को कर दिया गया है। इस मतदाता सूची को देख कर मतदाता अपने नाम जोड़ने, काटने और संशोधन करने संबंधी आवेदन 17 अक्टूबर तक कर सकते हैं। आवेदन निर्धारित केन्द्रों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिए जाएंगे। यह जानकारी अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी विकास सिंह ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी। इस दौरान सुपर वाइजर द्वारिकेन्द्र सिंह, केबी त्रिपाठी, कांग्रेस से साबिर खान, भाजपा से विनोद अग्रवाल, आम आदमी पार्टी से डॉ. अमित सिंह, बसपा से डॉ. लखनलाल साहू सहित अन्य मौजूद रहे।
8 से 17 तक लिए जाएंगे आवेदन
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि पंचायत और नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के लिए 8 से 17 अक्टूबर तक दावा आपत्ति ली जाएंगी। 17 अक्टूबर की अपरान्ह 3 बजे तक नगरीय निकाय के वार्डों एवं ग्राम पंचायत में स्थापित दावा-आपत्ति केन्द्रों में नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारियों के पास निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना होगा।
इन प्रारूपों में देना होगा आवेदन
नाम जोड़ने के लिए प्रारूप ईआर 1 भरना होगा। संशोधन के लिए प्रारूप ईआर 2 एवं अपात्र व मृत मतदाताओं के नाम काटने के लिए प्रारूप ईआर 3 में जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को देनी होगी। सतना जिले में पंचायत की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण में जिले की कुल 450 ग्राम पंचायत में 440 दावा आपत्ति केन्द्र बनाए गए हैं। जिनमें 440 प्राधिकृत कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार नगरीय निकाय की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण में जिले के कुल 9 नगरीय निकाय के वार्डों में 165 दावा आपत्ति केंद्र बनाए जाकर 165 प्राधिकरण कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। इनमें नगर निगम में 45 तथा शेष नगर परिषद में 15-15 दावा आपत्ति केन्द्र बनाए गए हैं।
कार्यालय समय में जमा होंगे आवेदन
निर्धारित दावा आपत्ति केन्द्रों में प्राधिकृत कर्मचारी कार्यालय समय में उपस्थित रहकर 17 अक्टूबर तक दावा आपत्तियों लेंगे। अपर कलेक्टर ने कहा कि भ्रमण या निरीक्षण के दौरान अपने केंद्र से प्राधिकृत कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्राप्त दावा आपत्तियों का रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा निराकरण 27 अक्टूबर तक कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 13 नवंबर को किया जाएगा। नाम काटने के पहले पूरी तरह सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। संतुष्ट होने के बाद ही नाम काटे जा सकेंगे।