सतना

बड़ी खबर: 1 सितंबर से हुए ये तीन बदलाव, डालेंगे जीवन व जेब पर असर

नहीं मिलेगा रेलवे में फ्री इंश्योरेंस कवर, वाहनों पर पांच साल का होगा बीमा, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत

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Sep 01, 2018
india Post Payments Bank Launched In satna District

सतना. एक सितंबर से तीन नई चीजें शुरु होने जा रही हैं, जिनका आपके जीवन और जेब पर सीधा असर होगा। अगर इनकी बात करें, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट की शुरुआत होने से देश का फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत होगा, वहीं छोटे गांवों में बैंकिंग सुविधा मिलेगी। वहीं, रेलवे में फ्री में मिलने वाला इंश्योरेंस कवर वैकल्पिक होगा, जिससे आपको टिकट पर अधिक पैसे चुकाने होंगे। वहीं, दो पहिया वाहनों के लिए पांच साल और चार पहिया वाहन के लिए तीन साल का थर्ड पार्टी बीमा लेना अनिवार्य होगा।

1- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत
डाक विभाग 1 सितंबर से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत की है। जिसकी लॉन्चिंग टाउन हाल में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से जनप्रतिनिधियों ने की है। संभवत: देश का पहला ऐसा बड़ा बैंक होगा, जो लोगों तक डोर स्टेप बैंकिंग की सर्विस मुहैया कराएगा। पोस्टल डिपार्टमेंट के देश भर में फैले अपने डाक सेवकों और पोस्टमैन के जरिए यह सर्विस मुहैया कराएगा। आम बैंक जहां सेविंग अकाउंट पर जहां करीब चार फीसद ब्याज देते हैं, वहीं इस सेवा में खोले गए बचत खातों में 5.5 फीसद ब्याज मिलेगा। जिले में आधा दर्जन शाखाएं शुरू की गई हैं।

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2- फ्री में नहीं मिलेगा रेलवे में इंश्योरेंस कवर
अब रेल टिकट के साथ मिलने वाला 10 लाख रुपए तक का फ्री इन्श्योरेंस नहीं मिलेगा। अब यह सुविधा वैकल्पिक होगी। आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट बुक करते समय यात्रियों को 2 विकल्प मिलेंगे। इसमें ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट का विकल्प मौजूद होगा। यानी यात्री को यात्रा के दौरान ट्रैवल इन्श्योरेंस लेना है या ट्रैवल इन्श्योरेंस नहीं लेना है। इन दोनों विकल्पों में से एक को चुनना होगा। लिहाजा, अब इंश्योरेंस के साथ रेल यात्रा का टिकट महंगा हो जाएगा। बताते चलें कि अभी तक टिकट के साथ यह सुविधा अपने आप मिलती थी।

3- वाहनों पर 3 से 5 साल का बीमा
1 सितंबर 2018 से नए दो पहिया वाहनों पर पांच साल तक का और चार पहिया वाहन पर तीन साल का थर्ड पार्टी बीमा लेना अनिवार्य होगा। लिहाजा, एक सितंबर से नए वाहन खरीदना थोड़ा महंगा हो जाएगा। हालांकि, इसका एक फायदा यह है कि इससे हर साल इंश्योरेंस रिन्यू कराने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर को अनिवार्य करने का आदेश दिया था।

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Published on:
01 Sept 2018 07:09 pm
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