जेएमएफसी कोर्ट अमरपाटन का फैसला
सतना/ मारपीट करने वाले चार अभियुक्तों को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरपाटन की अदालत ने तीन माह के कठोर करावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी अभियुक्तों को एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सतीश वर्मा ने पैरवी की। एडीपीओ हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया, राजेंद्र शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 26 जून 2015 को वह बरतोना से अमरपाटन आ रहा था।
तभी रामप्रमोद पाव ने उसकी मोटर साइकिल के सामने अपनी मोटरसाइकिल खड़ा कर रास्ता रोक दिया। बोला कि उसके घर के सामने गड्ढा क्यों करवा दिया है। उसने कहा कि इस संबंध में सुबह बात करेगा। तभी दमड़ी पाव उसे गंदी-गंदी गालियां देने लगा। मुंडाली पाव और रामायण पाव भी पहुंचे और सभी ने मिलकर उसके साथ लाठी डंडे से मारपीट शुरू कर दी।
जब उसने चीख-पुकार मचाई तो गांव के लोग आ गए। सभी आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चले गए। मारपीट से उसके सिर, हाथ में चोट लगी। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 341, 294, 323, 34, 506 के तहत अपराध क्रमांक 250/2015 पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू की।
पेश किया चालान
जांच के बाद चालान पेश किया गया। विचारण के दौरान आरोपी रामप्रमोद की मृत्यु हो गई। शेष आरोपी दादूराम पाव, दमड़ीलाल पाव, रामायण उर्फ मुंडाली पाव, रामप्रमोद पाव निवासी बरतोना के खिलाफ अपराध प्रमाणित होने पर तीन माह के कठोर कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माना लगाया। राजेंद्र प्रसाद शर्मा को एक हजार की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई।