
सतना। मंडी एवं उप मंडी प्रांगण में निर्मित दुकानों एवं दुकान सह गोदामों को कलेक्टर दर पर मासिक किराये पर दिया जा सकेगा। राज्य शासन ने इस संबंध में मंडी नियमों में व्यापक संशोधन किया है। अब तक इन दुकानों और दुकानों सह गोदामों को नीलामी से दिये जाने के नियम थे। लेकिन अधिक दर प्राप्त नहीं होने के कारण दुकानें उठ नहीं पा रही थीं, जिससे मंडी समितियों को नुकसान हो रहा था। मिली जानकारी के अनुसार म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक सह आयुक्त ने मंडियों में मौजूद दुकानों और दुकान सह गोदामों को किराए पर देने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
ये है मामला
सचिव कृषि उपज मंडी समिति को दिए गए निर्देशों में बताया गया है कि म.प्र. कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के नियमों के तहत आफसेट वैल्यू के आधार दुकानें दिए जाने का प्रावधान था। लेकिन आफसेट वैल्यू के आधार पर 3 बार नीलामी की कार्यवाही किए जाने के बाद भी उचित मूल्य नहीं मिल रहा था। जिससे दुकानों का आवंटन नहीं होने से मंडी को आर्थिक क्षति हो रही थी।
नए दिशा निर्देश जारी
इसके अलावा इन दुकानों और गोदामों के रख रखाव में मंडी समितियों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा था। इस स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि सभी मंडियां एवं उप मंडियां जहां ऐसी स्थिति है वहां पर अभियान चलाकर निर्मित दुकानों एवं दुकान सह गोदामों को तय समय सीमा में म.प्र. कृषि उपज मंडी नियम 2009 के नियम 18 में किराए पर आवंटन के नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
यह है नया नियम
नये नियम के अनुसार जिन मंडी समितियों द्वारा आवंटन नियम 2009 के नियम 10 के तहत तीन बार नीलामी की कार्यवाही कराई गई है और तीनों बार नीलामी में आफसेट वैल्यू से अधिक दर प्राप्त नहीं होने के कारण दुकानें रिक्त पड़ी हैं। उन्हें वर्तमान कलेक्टर दर पर मासिक किराए का निर्धारण कर निर्मित दुकानों का किराए पर आवंटन किया जाए। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिये २ माह की समय सीमा तय की गई है।