
सतना। साल के पहले दिन जिले को हिला देने वाले बहुचर्चित रिमारी हत्याकांड के आरोपियों को सभापुर थाना पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेन्द्र सिंह सिंगार की अदालत ने पुलिस रिमांड नहीं मांगे जाने पर चारों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
दोपहर बाद सभापुर थाना प्रभारी निरीक्षक कल्याणी पाल कोर्ट पहुंचीं और गुपचुप तरीके से आरोपियों को पेश करने के लिए कागजी तैयारी में लग गईं। एक घंटे बाद रिमारी हत्याकांड के दोनों पक्षों से पकड़े गए आरोपियों को कड़े पुलिस पहरे के बीच न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
चारों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया
राइस मिल संचालक मानेन्द्र मिश्रा की हत्या के मामले में पकड़े गए आरोपी एहसान मोहम्मद उर्फ पप्पू पुत्र जान मोहम्मद, शान मोहम्मद पुत्र एहसान मोहम्मद और जरीना बी पत्नी एहसान मोहम्मद तथा आगजनी कर हत्या करने के मामले में आरोपी अंगद मिश्रा पुत्र शालिगराम मिश्रा को अदालत में पेश किया। पूछताछ के बाद न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा की मांग नहीं किए जाने पर चारों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ भीष्म प्रताप सिंह एवं हुकुम चन्द्र निरंजन मौजूद रहे।
आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी
रिमारी गांव समेत सभापुर इलाके के सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल मौजूद है। पुलिस की अलग अलग टीमें इस प्रकरण के बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। कुछ व्यक्ति हिरासत में भी लिए गए हैं, ताकि नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह शांति भंग होने का कहीं प्रयास न हो। इसके लिए सूचना संकलन टीम को सक्रिय किया गया है।
जरीना का पुलिस पर आरोप
न्यायालय पहुंची मानेन्द्र की हत्या की आरोपी जरीना ने लिखित आवेदन पेश कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। जरीना ने अपने मृत दोनों पुत्रों द्वारा मानेन्द्र की हत्या किया जाना बताया। आरोप लगाया कि थाना में वह रिपोर्ट करने गई थी लेकिन नाम बताए जाने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। मानेन्द्र की हत्या के पीछे की वजह उसके साथ मानेन्द्र द्वारा की जा रही छेड़छाड़ को बताया।
गिरफ्तार करने की मांग
जरीना ने आवेदन के माध्यम से रिमारी निवासी शालिकराम मिश्रा, चन्द्रमणि मिश्रा, देवेश मिश्रा, भाईलाल तिवारी, ईश्वरदीन मिश्रा, धर्मेन्द्र मिश्रा, नीरज गर्ग रीवा, रमेश मिश्रा, प्रेमनरायण मिश्रा, अलख नारायण मिश्रा, लोकरोचन मिश्रा, प्रेम कुमार मिश्रा, अंगद मिश्रा, अल्का, अनामिका पुत्री मानेन्द्र मिश्रा, गीता मिश्रा, गोरे मिश्रा, और 25-30 अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है।