
बौंली. उपखंड मुख्यालय के बैंक ऑफ बड़ौदा में एक जेबकतरा वारदात करते हुए पकड़ा गया। बैंक कर्मचारी द्वारा पकड़े जाने पर लोगों ने आरोपी की धुनाई भी कर दी। साथ ही पुलिस को सूचित किया। बंैक अधिकारी रामलाल मीना ने बताया कि लगभग 11 बजे फूलचंद पुत्र नारायण गुर्जर ने बैंक में केसीसी खाते से तीस हजार रुपए निकलवाए थे। इस वक्त दो साथी वारदात करने के इरादे से शाखा में घुसे और अंगोछे की आड़ बनाकर वारदात करने ही वाले थे। तभी एक कर्मचारी की नजर उन पर पड़ी और लोगों ने उसकी धुनाई कर दी। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सूचना पर पहुंची बौंली थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया, लेकिन एक अन्य साथी बच निकल गया।
क्रास मुकदमे में आरोपी को किया दण्डित
उपरोक्त मामले में एससी/एसटी न्यायाधीश ने आरोपी लोडक्या गुर्जर निवासी रतनपुरा को 323 व 341 आईपीसी में दोष सिद्ध पाए जाने पर 6 माह का साधारण कारावास व एक हजार रुपए के दण्ड से दण्डित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक मेघराज मीना ने बताया कि गत 23 जनवरी 2016 को परिवादी कैलाश गुर्जर निवासी रतनपुरा ने चौथकाबरवाड़ा थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि परिवादी का भाई पप्पू रोजाना की तरह अपने खेत में खड़ी गेहूं की फसल की देखरेख करने जा रहा था। रात दस बजे शराबी लोडक्या, हरिराम, गोपी, मौजीराम, कालूराम, बद्री, पुरानी रंजिश को लेकर खेत में पहुंचे और गाली-गलौच की। इस दौरान आरोपियों ने लाठियों से वार किया। इस दौरान घटनास्थल पर उसका भाई पप्पू गुर्जर उसे बचाने आया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। इसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उनको बचाया। इसके बाद आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान आरोपी लोडक्या के विरूद्ध 341, 323 व 324 धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। गवाहों के बयान व बहस सुनने के बाद एससी/एसटी न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने उपरोक्त फैसला सुनाया।