शहडोल

सामाजिक न्याय विभाग के कलापथक दल सुनो सुनो भईया, गीत गुनगुनाकर हाट बाजारों में दे रहे है मतदान का संदेश

निर्भीक होकर करे मतदान

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Oct 16, 2018
सामाजिक न्याय विभाग के कलापथक दल सुनो सुनो भईया, गीत गुनगुनाकर हाट बाजारों में दे रहे है मतदान का संदेश


सामाजिक न्याय विभाग के कलापथक दल सुनो सुनो भईया, गीत गुनगुनाकर हाट बाजारों में दे रहे है मतदान का संदेश

शहडोल . सामाजिक न्याय विभाग के कलापथक दल द्वारा जिले के हाट बाजारों में लगातार कार्यक्रम आयोजित कर मतदाता जागरुकता का संदेश जन-जन को रोचक गीत के माध्यमों से दे रहे है ।गत दिवस गोहपारू के हाट बाजार में सुनो सुनो भईया, हमारे हाथ में देश नईया गीत के माध्यम से मतदाओं को जागरुक किया गया । इसी प्रकार आई इलेक्शन की बहार चला-चली मतदान करी, अपने आपको जानो वोट की कीमत पहचानों जैसे गीतों के माध्यम से लगातार हाट बाजारों में मतदाता जागरुकता का संदेश सतत् दिया जा रहा है ।


कलेक्टर ने गणमान्य नागरिको को दिलाई मतदान करने की शपथ
. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुभा श्रीवास्तव ने सोमवार को गोहपारू में आयोजित मतदाता जागरुकता शिविर में क्षेत्र के गणमान्य नागरिको को मतदान करने की शपथ दिलाई। कलेक्टर ने शपथ दिलाते हुए कहा कि हम भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते है कि हम अपने देश की लोकतंत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाये रखे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्ष्ुाण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनो में अपने मताधिकार का प्रयोग करेगें।

निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करे: जिला निर्वाचन अधिकारी

.कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुभा श्रीवास्तव ने विधानसभा निर्वाचन 2018 में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के पालन करने का निर्देश दिया है । उन्होनें कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा अपने प्रमाणित सोशल मीडिया के खातों के बारे में भी आयोग को ई-मेल आईडी सहित सूचित करें । इसी प्रकार राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्ण प्रमाणन जिला स्तर पर एमसीएमसी समिति अनुमोदन के पश्चात् ही जारी करें तथा अनुमति हेतु निर्धारित प्रपत्र में समस्त जानकारी भरकर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणन दिया जाये । उन्होनें कहा कि सोशल मीडिया बेवसाइटों सहित इन्टरनेट के माध्यम से प्रचार-प्रसार का व्यय का लेखा-जोखा रखा जायेगा। राजीनीतिक दलों को भी विधानसभा निर्वाचनों के 75 दिनों के भीतर व्यय विवरण अपेक्षित है।

Published on:
16 Oct 2018 08:18 pm
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