इसका उद्देश्य ऐसे ग्राहक, जिनकी मृत्यु हो गई है या दूसरी जगह रहने लगे हैं, उनका चिह्निकरण कर सूची से अलग करना है। साथ ही सब्सिडी संबंधी मामलों का नियमितीकरण करना है।
Rajasthan Samachar : उदयपुर. पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल कंपनियों की ओर से सभी वितरकों को दिए निर्देशों के अनुसार घरेलू गैस उपभोक्ताओं को ई-केवाइसी बायो मेट्रिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। इसके निर्देश नवम्बर में ही जारी कर दिए थे, लेकिन अभी तक कई उपभोक्ताओं ने ई-केवाइसी नहीं करवाया है। एचपी मेवाड़ जावा गैस सर्विस संचालक ने बताया कि अभी तक ई-केवाइसी बायो मेट्रिक सत्यापन की आखिरी तिथि घोषणा नहीं की है, लेकिन तेल कंपनियों की ओर से अपने सभी वितरकों को जल्द से जल्द ई-केवाइसी पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ग्राहक, जिनकी मृत्यु हो गई है या दूसरी जगह रहने लगे हैं, उनका चिह्निकरण कर सूची से अलग करना है।
साथ ही सब्सिडी (Gas Subsidy) संबंधी मामलों का नियमितीकरण करना है। ई-केवाइसी (E-KYC) नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं को नुकसान हो सकता है। ई-केवाइसी के लिए उपभोक्ता एजेंसी ऑफिस पर संपर्क कर सकते हैं या सिलेंडर देने वाले डिलीवेरी मेन को ई-केवाइसी (E KYC) के लिए कह सकते हैं। इसके लिए जिसके नाम कनेक्शन है, उसकी मौजूदगी जरुरी है। उपभोक्ता ई केवाइसी 31 मई तक अनिवार्य करवा लें। इसी तरह से एलपीजी कनेक्शन (LPG Connection) की सुरक्षा जांच करवाना भी अनिवार्य है।