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Rajasthan News : मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना पर आई बड़ी खबर, मंत्री जोराराम कुमावत ने दिए निर्देश

CM Mangala Pashu Bima Yojana : मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना पर बड़ा अपडेट। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने अफसरों की बैठक लेकर दिए निर्देश। पशुपालकों की हुई बल्ले-बल्ले। जानें पशुपालन मंत्री ने क्या निर्देश दिए।

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पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत

CM Mangala Pashu Bima Yojana : मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना पर बड़ा अपडेट। राजस्थान के पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को सचिवालय भवन में पशुपालन मंगला बीमा पशु योजना की गाइडलाइन के संबंध में पशुपालन और राज्य बीमा भविष्य निधि विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पशुपालन मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार प्रदेश की बहुमूल्य पशुधन संपदा के विकास एवं पशुधन उत्पादन को बढ़ाकर पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि अभी दुर्घटना में मृत पशुओं के लिए पशुपालकों को कोई मुआवजा नहीं मिलता है। मंगला पशु बीमा योजना ऐसे पशुपालकों के लिए आर्थिक संबल बनेगी। उन्होंने जल्द से जल्द इसकी गाइडलाइन तैयार कर इसे अमलीजामा पहनाने के निर्देश दिए। जिससे इस घोषणा का उद्देश्य पूरा हो सके।

जानें कौन होंगे बीमा में आवेदन करने के पात्र

मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि बीमा का लाभ सभी पशुपालकों को मिले इसके लिए सभी जनाधार कार्ड धारक पशुपालक बीमा में आवेदन करने के पात्र होंगे। बीमा का लाभ दिलाने के लिए बीमा विभाग ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। उस पर पशुपालकों से आवेदन मंगवाए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों के आधार पर बीमा के लिए पशुपालकों का चयन लॉटरी से किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना क्या है?

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की थी। इस योजना में सरकार ने 400 करोड़ रुपए खर्च करके 21 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा है। योजना के अंतर्गत 5-5 लाख दुधारु गाय, भैस, बकरी तथा भेड़ और एक लाख ऊंटनी का बीमा किया जाएगा। प्रत्येक परिवार से एक पशु का बीमा किया जाएगा। इसमें पशुपालकों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा यह पूरी तरह से निःशुल्क है।

मृत्यु होने पर मिलेगा बीमा का क्लेम - पशुपालन विभाग निदेशक

दुधारु पशुओं की किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना जैसे आग लगने, सड़क दुर्घटना, आकाशीय बिजली गिरने, जहरीला घास खाने या कीड़ा काटने, किसी बीमारी आदि में मृत्यु होने पर बीमा का क्लेम मिलेगा। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ भवानी सिंह राठौड़ ने मंगला बीमा पशु योजना की गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी।

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Published on:
10 Oct 2024 06:47 pm
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