श्री गंगानगर

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्डों में अब जुड़ेंगे नाम

- अब लंबित आवेदनों को होगा निस्तारण, पुत्र वधुओं और बच्चों के नाम भी होंगे शामिल

2 min read

श्रीगंगानगर. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्डों में नाम जुड़वाने के लिए लंबित पड़े आवेदनों के निस्तारण के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उपायुक्त एवं उपशासन सचिव ने नाम जुड़वाने के लिए प्राप्त आवेदनों के 8 अगस्त से निस्तारण करने के लिए पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने 27.9.2018 को अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत नाम जोड़ने एवं हटाने के मापदण्ड निर्धारित किए थे। उस समय प्रदेश भर में पात्र लोगों ने राशन कार्डों में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किए थे। लेकिन बाद में नाम जोड़ने के काम पर रोक लगा दी गई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने लंबित आवेदनों का निस्तारण करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं।

इस तरह होगा काम

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच एवं समयबद्ध निस्तारण के कार्य का प्रभावी पर्यवेक्षण जिला कलक्टर करेंगे। इस कार्य के लिए जिले में कार्यरत राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जैसे- सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदि का सहयोग लिया जा सकेगा। आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए संबंधित क्षेत्र के उपखंड अधिकारी अपने क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी होंगे।

जिले में इतने इतने आवेदन लंबित

श्रीगंगानगर जिले के पांच ब्लॉकों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जनवरी 2022 से अगस्त 2024 तक 13 हजार 189 आवेदन लंबित हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्र के 12423 तथा शहरी क्षेत्र के 766 आवेदन शामिल हैं। इस योजना में कुल 28612 आवेदन मिले। इनमें से 15019 स्वीकृत हुए और 404 आवेदन निरस्त किए गए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित राशन कार्डों में नए सदस्यों के साथ नव विवाहित पुत्र वधुओं और 0 से 18 साल तक के बच्चों के नाम भी जुड़ेंगे।

दो चरणों में निस्तारण


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्डों में नाम जोड़ने का काम दो चरणों में होगा। प्रथम चरण में फर्स्ट इन, फर्स्ट आऊट के नियम की पालना करते हुए नाम जोड़े जाएंगे। प्रथम चरण में लंबित आवेदन पत्र शून्य होने के बाद ही द्वितीय चरण शुरू किया जाएगा। प्रथम चरण में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जिन श्रेणियों के आवेदनों की जांच कर नाम जोड़े जाएंगे, वह हैं:- अंतयोदय परिवार, बीपीएल परिवार, एकल महिलाएं, कचरा बीनने वाले परिवार, कुष्ठ रोगी या कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, आस्था कार्ड धारी परिवार, सिलकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार, बहु विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, पालनहार योजनांतर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार, निसंतान वृद्ध दंपती तथा वृद्ध दंपती, जिनके केवल दिव्यांग संतान है। द्वितीय चरण में शेष श्रेणियों के आवेदनों की जांच कर निस्तारण किया जाएगा।

कलक्टर बोले, एसडीएम करेंगे निस्तारण

जिला कलक्टर लोकबंधु का कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित राशन कार्डों में नए सदस्यों के साथ नव विवाहित पुत्र वधुओं और 18 साल तक के बच्चों के नाम जोड़े जाने हैं। इस संबंध में जिले के सभी उपखंड अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं।

Published on:
09 Aug 2024 01:28 pm
Also Read
View All

अगली खबर