सुल्तानपुर

युवकों को कोतवाली ले जाकर मारने-पीटने व रुपए लेने के मामले में चौकी प्रभारी बुरे फंसे

ट्रेन पकड़ने जा रहे युवकों को कोतवाली ले जाकर मारने-पीटने, धमकाने व उनसे पांच हजार हजार रूपये लेने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान लिया है।
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Updated: 4 Oct 2018, 9:36 PM IST
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सुलतानपुर. ट्रेन पकड़ने जा रहे युवकों को कोतवाली ले जाकर मारने-पीटने, धमकाने व उनसे पांच हजार हजार रूपये लेने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशारानी सिंह ने आरोपी चौकी प्रभारी विजय कुमार गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज कर तफ्तीश के लिए आदेशित किया है।

जा रहे थे वाराणसी, पकड़कर की मारपीट-

मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के गभड़िया इलाके से जुड़ा है। जहां पर हुई घटना का जिक्र करते हुए अभियोगी उदय प्रताप सिंह निवासी गोलाघाट ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी। जिसमें आरोप लगाया कि उनका बेटा अभिषेक गौरव सिंह अपने साथी रोहित के साथ बीते एक अगस्त को रात्रि करीब 11 बजे बनारस जाने के लिए श्रमजीवी ट्रेन पकड़ने रेलवे स्टेशन जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में लखनऊ नाका रेलवे क्रासिंग के पास चौकी प्रभारी गभड़िया विजय कुमार गुप्ता ने दोनों को पकड़ लिया आैर उन्हें जमकर मारा पीटा। यही नहीं पुलिस ने दोनों युवकों को छिनैती व डकैती जैसे मामलों में फंसाकर जिंदगी बर्बाद कर देने की भी धमकी दी।

रुपए भी नहीं किए वापस-

पुलिस पर युवकों को अभिरक्षा में लिये होने के दौरान उनकी पर्स से 6300 रूपये व मोबाइल ले लेने का भी आरोप है। अगली सुबह जब मामला बढ़ा तो पुलिस ने लिखा-पढ़ी कराकर दोनों युवकों को छोड़ दिया, लेकिन चौकी प्रभारी ने 6300 रूपये के बजाय मात्र 1300 रूपये ही वापस किए। चौकी प्रभारी की इस करतूस की शिकायत अभियोगी उदय प्रताप ने नगर कोतवाल से की। सुनवाई न होने पर एसपी को सूचना दी गई। फिलहाल कोई एक्शन न लिये जाने पर कोर्ट की शरण ली गई है।

सीजेएम ने जांच के दिए आदेश-

मामले का संज्ञान लेते हुए सीजेएम ने प्रकरण की विस्तृत जांच कराये जाने की आवश्यकता समझी और चौकी प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच कराने के लिए नगर कोतवाल को आदेशित किया है।

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