
Rahul Gandhi: गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले राहुल 20 फरवरी को अमेठी में अपनी "भारत जोड़ो न्याय यात्रा" रोककर कोर्ट में पेश जमानत ले लिया था।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 जुलाई को तलब किया है। मानहानि के मामले में राहुल गांधी 20 फरवरी से जमानत पर चल रहे हैं। कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दे दिया है। 20 फरवरी को राहुल अमेठी में "भारत जोड़ो न्याय यात्रा" रोक कोर्ट में पेश हुए थे और जमानत ली थी।
दरअसल कर्नाटक के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक बयान दिया था। सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ इसी बयान पर परिवाद दाखिल किया था। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया था। राहुल गांधी ने सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय पहुंच ले ली थी। अब इस मामले में दो जुलाई को सुनवाई होगी।