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उदयपुर/ सलूम्बर. विवाहिता की हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान अपर जिला न्यायाधीश राकेश रामावत ने आरोपी पति को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार के अर्थदण्ड का फैसला सुनाया। आदेश के तहत आरोपी की ओर से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को धारा 428 सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार मूल सजा में मुजरा किया जाएगा।
इससे पहले अदालत ने दो साल सात माह पहले गांधी चौक निवासी गंगा उर्फ गायत्री पत्नी अजबलाल सोनी की हुई हत्या के आरोप में अपर लोक अभियोजक नारसिंह चूण्डावत की ओर से अदालत में 22 गवाह और 41 साक्ष्य दस्तावेज पेश किए। प्रकरण के अनुसार गांधी चौक निवासी महिला गंगा की जलने से हुई मौत का मामला दर्ज किया था। पीहर पक्ष ने मामले में आरोपी के खिलाफ केरोसिन छिड़क कर आग लगाने का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस अनुसंधान में आरोपी पति के खिलाफ पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया था।