मसौदे के मुताबिक फ्यूल सरचार्ज की सीमा औसत बिजली खरीद दर की वर्तमान 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की तैयारी में है।
पंकज वैष्णव
उदयपुर। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरइआरसी) की ओर से टैरिफ निर्धारण व शर्त विनियम- 2025 का मसौदा तैयार किया गया है। इसमें तय होने वाले विनियम अगले पांच साल तक बिजली दरों के निर्धारण पर प्रभावी रहेंगे।
मसौदे के मुताबिक फ्यूल सरचार्ज की सीमा औसत बिजली खरीद दर की वर्तमान 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की तैयारी में है। मसौदा लागू करने से पहले हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। हितधारक जागरूक उपभोक्ताओं व संगठनों ने फ्यूल सरचार्ज की लिमिट बढ़ाने का विरोध किया है।
प्रदेश में बिजली दरों के निर्धारण को लेकर अगले 5 साल के लिए नियम-शर्तें तैयार की जा रही है, जो अप्रेल 2025 से लागू होकर साल 2030 तक प्रभावी रहेंगे। सामने आया है कि आयोग फ्यूल सरचार्ज की सीमा बढ़ाना चाह रहा है।
अभी तक फ्यूल सरचार्ज औसत बिजली खरीद दर पर 15 प्रतिशत तक लगता है, जो करीब 61 पैसा प्रति यूनिट बनता है। अब इस सीमा को 20 प्रतिशत करना चाहते हैं, जिससे फ्यूल सरचार्ज 80 पैसे प्रति यूनिट से अधिक तक लगाया जा सकेगा।
राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरइआरसी) की ओर से टैरिफ निर्धारण व शर्त विनियम - 2025 को लेकर सुनवाई 27 दिसम्बर को की जाएगी।
इसके बाद फिर डिस्कॉम्स द्वारा टैरिफ याचिका लाई जाएगी, जिसे जनवरी में जारी किया जा सकता है। हालांकि यह प्रक्रिया 30 नवम्बर तक पूरी की जानी थी, लेकिन आरइआरसी की ओर से अब की जा रही है।