- ऑनलाइन टिकट बुक कराने में रखें एप्लीकेशन का ध्यान, एजेंटी के नाम पर हो रही मोटी वसूली
ह्यूमन एंगल
अतुल पोरवाल
उज्जैन.
रेलवे रिजर्वेशन काउंटर तक आने-जाने से बचने के लिए ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल टिकट कंफर्म नहीं होने पर भारी पड़ जाता है। पिछले दिनों उज्जैन से रामगंजमंडी का सफर करने के लिए एक यात्री ने स्लीपर कोच से ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए २७७ रुपए चुकाए। रिजर्वेशन वेटिंग में था, जो कंफर्म नहीं होने से निरस्त हो गया। इसके बदले उसे केवल १३५ रुपए वापस मिले, जो चुकाई गई राशि की आधी रकम भी नहीं है। अब रिजर्वेशन एप्लीकेशन यह बताकर बचने का प्रयास कर रही है कि उज्जैन-रामगंजमंडी का मूल किराया १९५ रुपए है। इस आधार पर आपको १३५ रुपए वापस किए हैं। जब यात्री ने एप्लीकेशन पर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कराई तो मेल पर फ्री कैंसीलेशन के नाम ६० रुपए और वापस लौटाने की सूचना आई। कुलमिलाकर यात्री को १९५ रुपए वापस मिले, जबकि उसने किराए के नाम पर २७७ रुपए चुकाए थे।
यह कहती है रेल रिजर्वेशन एजेंसी
रेलयात्री इन ट्रेवल एजेंसी के जनसंपर्क अधिकारी राहुल ने मेल से यात्री को बताया कि धनवापसी की राशि १९५ रुपए पूर्ण आधार किराया-नि:शुल्क रद्दीकरण शुल्क के विकल्प के स्थान पर १३५+६० कुल १९५ रुपए वापस लौटाए जा रहे हैं। यह रकम आपे खाते में अगले ७ से १० व्यावसायिक दिन में जमा हो जाएगी। अन्य गैर वापसी योग्य शुल्क(आईआरसीटीसी) में जीएसटी+पीजी शुल्क सहित सुविधा शुल्क शामिल है। उक्त धनवापसी अगले ७-१० व्यावसायिक दिनों में भुगतान के मूल तरीके में वापस जमा कर दी जाएगी।
बुकिंग एजेंसी और टिकट का विवरण
यात्री द्वारा ऑनलाइन बुक किए गए टिकट की एजेंसी रेल यात्री इन है। ट्रेवल एजेंसी ने पीएनआर नंबर ८२५८९१३४९८ के आधार पर उज्जैन से रामगंजमंडी तक का मूल किराया १९५ रुपए के साथ ट्रेवल एजेंसी ने आईआरसीटीसी सुविधा शुल्क के १७.७० रुपए, एजेंट सर्विस चार्जेस २० रुपए, पैमेंट गेटवे चार्जेस ४.५२ रुपए तथा फ्री कैंसिलेशन चार्जेस के नाम पर ३९ रुपए जोड़कर कुल २७७ रुपए लिए थे।
पत्रिका सुझाव
- रेल से यात्रा करने के लिए रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जाएं।
- यदि जाने में सक्षम ना हों या घर बैठे सुविधा का लाभ लेना चाहें तो जिस एप्लीकेशन से रिजर्वेशन करवा रहे हैं, उसके नियम शर्त पढ़ लें।
- किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए रेल रिजर्वेशन एप्लीकेशन को मेल से सूचित करें।
- ऑनलाइन टिकट कंफर्म ना होने पर निरस्त होने से जीएसटी की राशि वापस ना किए जाने की शिकायत करें।
यह है रिजर्वेशन के नियम
सामान्य शर्तें- रेल प्रशासन आरक्षित सीट, बर्थ कम्पार्टमेंट, बोगी रेलवे कोचिंग दर सूची के अनुसार बुक करती है। यात्री जिन्हें आरक्षित बर्थ चाहिए वे टिकट, रेलवे आरक्षण कार्यालय या रेलवे से प्राधिकृत ट्रवेल्स एजेंसी से लें। आरक्षित टिकट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक के लिए ट्रेन के रूट के अनुसार जारी होती है। अगर ट्रेन बदलना हो तो अलग से टिकट प्रस्थान स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक जारी की जाती है।