इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती के परिणाम को रद्द कर दिया है।अब बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई चयन सूची जारी करनी होगी।
69000 Teachers Recruitment Cancel: उत्तरप्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की बहाली को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया है। शुक्रवार को कोर्ट की डबल बेंच ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि तीन महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए, जिसमें बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण नियमावली का पालन हो। इससे योगी सरकार को झटका लगा है।
सहायक अध्यापक भर्ती में अभ्यर्थियों ने सवाल उठाते हुए 19 हजार पदों पर आरक्षण घोटाला का आरोप लगाया था। अब ये घोटाला साबित हो गया है। ऐसे में हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट को ही कैंसिल कर दिया है। अब नई मेरिट लिस्ट तैयार होने से पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों अध्यापकों की नौकरी चली जाएगी।
दरअसल, 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण अनियमितता का मामला हाईकोर्ट में लंबे समय से लंबित था। शिक्षक भर्ती में 19 हजार सीटों के आरक्षण को लेकर अनियमितता के आरोप लगे थे। इसमें विसंगतियों का आरोप लगाते हुए कई लोग कोर्ट गए थे। अब हाईकोर्ट ने 69000 सहायक शिक्षकों की मौजूदा सूची को गलत मानते हुए मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। अब बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई चयन लिस्ट जारी करनी होगी।