
भाजपा विधायक को जजपाल सिंह जज्जी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उनके खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लडऩे का केस लगाया गया था, जिस पर कोर्ट का फैसला जज्जी के पक्ष में आया है, यानी जज्जी द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था उसे सही माना गया है, कोर्ट के इस फैसले के कारण भाजपा विधायक जज्जी की विधायकी भी बच गई है।
दरअसल मध्यप्रदेश के अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी के खिलाफ चुनाव लड़े पूर्व विधायक लड्डूराम कोरी ने ग्वालियर सिंगल बेंच में जजपाल सिंह जज्जी द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लडऩे का केस दर्ज किया था, उनकी इस अपील पर सिंगल बेंच ने लड्डू राम कोरी के पक्ष में फैसला आया था, जिसके बाद जजपाल सिंह जज्जी इस मामले को डबल बैंच में लेकर गए, जहां इस मामले में जज्जी के पक्ष में फैसला आया है, ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जजपाल सिंह जज्जी के नट जाति के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को लेकर अपना फैसला सुनाया है।
इस मामले में एडवोकेट एसएस गौतम ने कहा कि डबल बैंच ने जाति निर्धारण करने में सरकारी संस्था उच्च स्तरीय छानबीन समिति के फैसले पर उठाए गए सवालों को खारिज कर दिया है, समिति द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को सही बताया है, इसी के साथ पंजाब से माइग्रेशन वाले मामले को भी डबल बेंच ने जज्जी के पक्ष में ही माना है, इस मामले में कहा गया कि करीब 100 साल पहले पंजाब से जज्जी के पूर्वज मध्यप्रदेश आ गए थे, उनकी नट जाति मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति वर्ग में आती है। भााजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी के पक्ष में आए इस फैसले से न सिर्फ भाजपा बल्कि जज्जी के समर्थकों में भी खुशी की लहर है।
आपको बतादें कि फर्जी प्रमाण पत्र मामले में विधायक जजपाल सिंह जज्जी की सदस्यता ग्वालियर हाईकोर्ट ने शून्य घोषित कर दी थी, जिस पर विधायक ने हाईकोर्ट की युगत पीठ में राहत के लिए याचिका लगाई थी, जिस पर उन्हें स्टे मिल गया था। अब उनके पक्ष में फैसला गया है।
Published on:
09 Aug 2023 03:37 pm
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