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पुरानी कार खरीदने-बेचने पर कैसे और कितना लगता है जीएसटी, जानिए यहां

Used Car Bazar के बड़े प्लेयरों का कहना है कि नई गाड़ियों के रेट में 8.5 से 12 फीसदी की कमी आने का अनुमान जताया जा रहा है।

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भारत

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Ashish Deep

Sep 05, 2025

GST Reforms Cars and Bikes May Soon Become Cheaper

GST घटने से सबसे ज्यादा कारों की कीमत पर असर पड़ेगा। (Image Source: AI)

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) में बड़ी राहत देते हुए 56वीं जीएसटी काउंसिल ने आम ग्राहकों के लिए कार से लेकर खाने-पीने की चीजों तक को सस्ता कर दिया है। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर 2025 नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी। उम्मीद की जा रही है कि इससे बाजार में कंजम्शन बढ़ेगा और सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। इन सबके बीच Used Car Market में अलग सुगबुगाहट है कि GST Rate कम होने का उन पर क्या असर होगा?

8.5 से 12 फीसदी तक गिरेंगे नई कारों के दाम

जानकार बताते हैं कि सरकार ने छोटी गाड़ियों पर रेट 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। छोटी कारों के मायने 1200 सीसी तक की एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोल वाला वाहन है। वहीं डीजल गाड़ियों में 1500 सीसी तक के वाहन जिनकी लंबाई 4000 मिमी तक हो। इसके साथ ही सरकार ने यूटिलिटी व्हीकल यानी मिड साइज और बड़ी कारों पर जीएसटी रेट को 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया है। लेकिन 1 से 22 फीसदी तक लगने वाला सेस जीएसटी में ही मर्ज कर दिया है। यानी मिड साइज और बड़ी कारों के रेट भी कम होंगे। इसके सीधे मायने हैं कि जब नई कारें सस्ती हो जाएंगी तो यूज्ड कार मार्केट में कारों के दाम गिरेंगे।

पुरानी गाड़ी के रेट भी गिरेंगे

Used Car Bazar के बड़े प्लेयरों का कहना है कि नई गाड़ियों के रेट में 8.5 से 12 फीसदी की कमी आने का अनुमान जताया जा रहा है। इस आधार पर पुरानी कारों के दाम भी इतने ही फीसदी तक गिरेंगे। यानी अगर किसी कार की कीमत 5 लाख रुपये है तो उसके दाम 50 हजार रुपये तक कम हो जाएंगे। इसी तरह 10 लाख रुपये तक मिलने वाली एसयूवी के रेट 1 लाख रुपये से ज्यादा घटने की संभावना है।

पुरानी कारों पर लग रहा 18 फीसदी जीएसटी

कार डीलर्स के मुताबिक सरकार ने पुरानी कारों पर 18 फीसदी जीएसटी पहले ही तय कर रखा है लेकिन Used Car Deal प्राइस टू प्राइस हो जाती है, जिसमें टैक्स शामिल रहता है। इसलिए ग्राहक को अलग से टैक्स नहीं भरना होता। हां, जो डीलर रसीद काटते हैं, उनको 18 फीसदी जीएसटी भरना होता है। 18% जीएसटी पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) सभी पर लागू है। पहले गाड़ियों पर जीएसटी दर 5% से 28% तक अलग-अलग श्रेणियों में लगती थी।

पुरानी कारों पर जीएसटी कैसे लगता है?

नई कार खरीदते समय जीएसटी पूरे ऑन-रोड प्राइस पर लगाया जाता है। लेकिन पुरानी या सेकंड-हैंड कारों के लिए मार्जिन स्कीम लागू होती है। इसमें टैक्स गाड़ी की पूरी कीमत पर नहीं, बल्कि डीलर के मुनाफे (खरीद और बिक्री मूल्य के अंतर) पर लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी डीलर ने एक कार 10 लाख रुपये में खरीदी और 12 लाख रुपये में बेची तो टैक्स केवल 2 लाख रुपये के मुनाफे पर लगेगा। नई व्यवस्था के तहत 18% दर से इस पर 36,000 रुपये जीएसटी बनता है।

किन पर लागू है 18% जीएसटी?

  1. जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर : जो व्यापारी नियमित रूप से सेकंड-हैंड गाड़ियों का कारोबार करते हैं, उन्हें हर बिक्री पर 18% जीएसटी मार्जिन देना है।
  2. प्राइवेट व्यक्तियों पर नहीं : अगर कोई आम व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी बेच रहा है, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यह नियम केवल कारोबारियों और डीलरों पर लागू है।
  3. ऑक्शन और डीलरशिप : अगर नीलामी किसी रजिस्टर्ड डीलर या कंपनी द्वारा की जाती है तो 18% जीएसटी देना होगा। लेकिन अगर नीलामी प्राइवेट व्यक्ति करे तो टैक्स नहीं लगेगा।

घाटे में बिकने पर क्या होगा?

अगर गाड़ी नुकसान में बिकती है, यानी बिक्री मूल्य खरीद मूल्य से कम है तो कोई जीएसटी देय नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कार 15 लाख रुपये में खरीदी गई थी और 10 लाख रुपये में बेची गई तो 5 लाख का घाटा है। ऐसे में जीएसटी शून्य होगा।

कितना बड़ा है Used Car Market

भारत का Used Car Market वित्त वर्ष 2025 में लगभग 5.5 मिलियन यूनिट्स का था। वित्त वर्ष 2026 में यह करीब 6 मिलियन यूनिट्स तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि, यह ग्रोथ केवल 8-9 फीसदी रहने की संभावना है, जबकि बीते कुछ साल में 10 से 12 फीसदी Compound Annual Growth Rate (CAGR) की रफ्तार दर्ज की गई थी।