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15 अक्टूबर से खरीदा जाएगा किसानों का धान, सरकार ने 1888 रुपये तय किया है रेट

जिले में 67 क्रय केंद्रों पर 15 अक्टूबर से होगी धान की खरीद 100 कुंतल से अधिक धान बेचने पर एसडीएम से कराना होगा आनलाइन सत्यापन काॅमन धान 1868 रूपये व ग्रेड ए धान 1888 रूपये प्रति कुंतल खरीदेगी सरकार क्रय केन्द्रों पर उतराई, छनाई व सफाई का 20 रूपये प्रति कुंतल से अधिक नहीं ले सकेंगे कर्मचारी जिलाधिकारी ने केन्द्र प्रभारियों को दिये निर्देश पीएफएमएस के माध्यम से 72 घंटे के भीतर करें भुगतान

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azamgarh news

धान क्रय केंद्र

आजमगढ़. किसान बिचैलियों के उत्पीड़न का शिकार न हो और अपने उत्पाद को सरकारी क्रय केंद्रों पर बेचकर उचित मूल्य हासिल कर सके इसकी तैयारियों शुरू हो गयी है। जिले में 97 क्रय केंद्रों पर 15 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी। किसानों का काॅमन धान 1868 रूपये तथा ए ग्रेड धान 1888 रूपये प्रति कुंतल सरकार खरीदेगी। क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि धान की उतराई, छनाई व सफाई का 20 रूपये प्रति कुंतल से अधिक नहीं लिया जाएगा। साथ ही धान खरीद के 72 घंटे के भीतर हर हाल में भुगतान किया जाय। ताकि धान बेचने के बाद किसानों को भुगतान के लिए भटकना न पड़े।

जिलाधिकारी राजेश कुमार ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आवश्यक कर धान खरीद की सारी तैयारियां निर्धारित समय में पूरा करने का निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि धान खरीद 15 अक्टूबर 2020 से शुरू होगी और 28 फरवरी 2021 तक चलेगी। धान खरीद के लिए खाद्य विभाग के 20, पीसीएफ के 41, यूपी एग्रो के 04 एवं भारतीय खाद्य निगम के 02, कुल 67 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। धान की खरीद आनलाइन की जायेगी, जिसके लिए कृषकों को आनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है।


किसान खाद्य विभाग के पोर्टल बिेण्नचण्हवअण्पद पर किसी भी जन सुविधा केन्द्र या साइबर कैफे से पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कराने के लिए जमीन से संबंधित अभिलेख/खतौनी, पहचान पत्र/आधार, फोटो एवं बैंक पासबुक लेकर जाना अनिवार्य है। इस वर्ष बटाइदार तथा अनुबंधित कृषकों से भी धान क्रय किया जायेगा। लघु एवं सीमान्त किसानों का धान बिना सत्यापन के क्रय किया जायेगा।


इसके अतिरिक्त कोई भी कृषक जो अधिकतम 100 कुंतल धान विक्रय करना चाहता है, सत्यापन से मुक्त रहेगा। ऐसे किसान जिसके नाम व खतौनी के नाम मिसमैच हैं तथा जो किसान 100 कुंतल से अधिक धान बेचना चाहते हैं, उनका सत्यापन एसडीएम द्वारा आनलाइन पोर्टल पर किया जायेगा।


जिन गांवों में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है उस गांव के किसान 100 कुंतल से कम या अधिक धान विक्रय करते हैं तो उनका सत्यापन एसडीएम द्वारा आनलाइन पोर्टल पर किया जायेगा। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य काॅमन धान के लिए 1868 एवं ग्रेड ए के लिए 1888 रूपये प्रति कुंतल घोषित किया गया है।

जिलाधिकारी ने धान क्रय केन्द्र के प्रभारियों को निर्देश दिये कि निर्धारित मानकों के अनुसान धान क्रय करेंगे, जिसमें विजातीय तत्व अकार्बनिक/कार्बनिक 01 प्रतिशत, क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुने हुए दाने 05 प्रतिशत, अपरिपक्व, संकुचित व सिकुड़े हुए दाने 03 प्रतिशत, नमी 17 प्रतिशत मानक है। प्रत्येक क्रय केन्द्रों पर नमूना रजिस्टर तैयार करेंगे।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी केन्द्र प्रभारी अपने-अपने केन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक काॅटा, नमी मापक यंत्र, पंखा, झरना, किसानों के लिए छाया, कुर्सी, पेयजल की व्यवस्था एवं कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सेनिटाइजर व सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन कराते हुए धान की खरीद करेंगे। क्रय केन्द्रों पर सप्ताह में मंगलवार व शुक्रवार को केवल सीमान्त (01 हेक्टेयर) एवं लघु (02 हेक्टेयर) कृषकों से धान खरीद की जायेगी।

जिलाधिकारी ने केन्द्र प्रभारियों को निर्देश दिये कि कृषकों के क्रय किये गये धान की फीडिंग तत्काल करते हुए धान के मूल्य का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से 72 घंटे के अन्दर करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि/रा गुरु प्रसाद, ज्वाइण्ट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सदर गौरव कुमार, भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्र प्रबंधक आशीष कुमार, एलडीएम यूबीआई शंकर चन्द्र सामन्त, जिला खाद्य विपणन अधिकारी आरपी पटेल सहित समस्त धान क्रय केन्द्रों के केन्द्र प्रभारी उपस्थित रहे।

BY Ran vijay singh