
प्रतीकात्मक फोटो
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
आजमगढ़. हाफिजा के छात्र को खौलते पानी में उबालकर हत्या करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद जनपद न्यायाधीश दिनेश चंद की अदालत ने आरोपी पति पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर साठ हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मुकदमे के अनुसार बिलरियागंज थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव निवासी आजम पुत्र अजीज का लड़का मुदस्सिर जामितुल फलाह स्कूल में हाफिजा की पढ़ाई कर रहा था। घटना की बीती रात उसका लड़का लगभग आठ बजे खाना खाकर घर के बाहर टहलने के लिए निकला। देर रात जब वह घर वापस नहीं लौटा तो उसके परिजन खोजने निकले। 26 फरवरी 2016 को आजम को पता चला कि किसी लड़के का शव बिलरियागंज बाजार निवासी ईशा पुत्र सगीर अहमद के घर में पड़ा है। इस सूचना पर जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि उसके बेटे का शव घर के एक भगोने में उबले हुए पानी में पड़ा था।
इस मामले में आजम ने बिलरियागंज थाना पुलिस ने अय्यूब नगर निवासी मोहम्मद ईशा पुत्र सगीर और काफिया पत्नी ईशा के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पीयूष कुमार त्रिपाठी ने वादी आजम, इरशाद अहमद, मोहम्मद जाबिर, महफूज अहमद, डा.विनय कुमार, हेड कांस्टेबुल शिवभंजन प्रसाद, तत्कालीक थानाध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह को बतौर साक्षी पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद हत्या के दोषी मोहम्मद ईशा और उसकी पत्नी काफिया को दोषी पाते हुए उम्र कैद व 60 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
BY Ran vijay singh
Published on:
05 Dec 2020 10:49 am
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