
फाइल फोटो जिलाधिकारी कार्यालय बहराइच
पर्यटन विभाग ने बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती जिले के होटल,लाज और गेस्ट हाउस संचालकों को नोटिस जारी कर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। पंजीकरण न होने पर होटल बंद किया जा सकता है। विभाग ने 30 सितंबर तक संचालकों से जवाब मांगा है।
नेपाल सीमा से सटे तीन जनपदों के होटल गेस्ट हाउस और लाज संचालकों को पर्यटन सूचना अधिकारी ने नोटिस जारी कर सराय एक्ट के तहत जिन संचालकों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। उनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इन जनपदों में बिना पंजीकरण के तमाम होटल गेस्ट हाउस चल रहे हैं। जब कहीं घटना होती है तो इसमें पुलिस प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तमाम बार ऐसा देखा गया है। होटल में अपराधियों को शरण मिली है। वह आसानी से निकल भी गए हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद इन संचालकों को पूरा डाटा देना होगा।
30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो होगी कार्यवाई
जिला प्रशासन के निर्देश पर जिला सूचना पर्यटन अधिकारी ने बताया कि सराय एक्ट के तहत होटल, गेस्ट हाउस, और लाज संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। अब सभी को सराय एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन न करने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें अपना होटल भी बंद करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। यदि समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ब्रिटिश शासन काल 1867 में यह नियम लागू किया गया था। जिसमें सराय एक्ट के तहत होटल, लॉज और गेस्ट हाउस संचालकों को पुलिस, खाद्य सुरक्षा,अग्निशमन, पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। इस एक्ट में कई और नियम होते हैं। अधिकांश संचालक इन मानकों को पूरा नहीं करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन सारे नियम को फॉलो करना होगा। इसमें होटल में रुकने वाले लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं का भी उल्लेख किया गया है।
Published on:
29 Sept 2023 09:34 pm

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