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किसान के नाम पर व्यापारी द्वारा बेची जा रही थी धान

बम्हनी केन्द्र में व्यापारी का 91 कट्टी धान मय ट्रैक्टर के जब्त, महकेपार थाने में व्यापारी के खिलाफ अपराध दर्ज

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किसान के नाम पर व्यापारी द्वारा बेची जा रही थी धान

किसान के नाम पर व्यापारी द्वारा बेची जा रही थी धान

बालाघाट. किसान के नाम पर एक व्यापारी द्वारा धान बेचने का प्रयास करने का मामला 18 जनवरी को तिरोड़ी तहसील के अंतर्गत धान खरीदी केन्द्र बम्हनी का सामने आया है। इस प्रकरण में ट्रेक्टर से लाई गई 91 बोरी धान को ट्रेक्टर सहित जब्त कर लिया गया है और व्यापारी के विरूद्ध महकेपार थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है।
जानकारी के अनुसार तिरोड़ी तहसीलदार शोभना ठाकुर द्वारा 18 जनवरी को धान खरीदी केन्द्र बम्हनी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान केन्द्र में पाया गया कि ग्राम आंजनबिहरी के कृष्ण कुमार बिठले द्वारा ट्रेक्टर मालिक हितेन्द्र सिंह पुष्पतोड़े के ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 50 ए 3653 में 91 कट्टी धान लाकर बेचा जा रहा है। कृष्ण कुमार बिठले के पास से उसकी स्वयं की और विनोद के नाम की पंजीयन पर्ची बरामद हुई। कृष्ण कुमार का 10 क्विंटल व विनोद का 11क्विंटल धान के लिए ही पंजीयन है। कृष्ण कुमार बिठले के पास से ग्राम दिग्धा के किसान राधेलाल की चार ऋण पुस्तिकाएं पाई गई है। लेकिन उसका धान खरीदी के लिए पंजीयन नहीं था। इधर, कटंगी एसडीएम प्रमोद सेनगुप्ता को जैसे ही इसकी सूचना मिली वे तत्काल बम्हनी पहुंचे और ट्रेक्टर व धान को जब्त कराया और महकेपार थाने में इस मामले में व्यापारी व ट्रेक्टर मालिक के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है। बताया गया है कि कृष्ण कुमार बिठले का स्वयं का धान खरीदी का पंजीयन नहीं है। उसके पास से कृष्ण कुमार नाम के ही अन्य व्यक्ति की ऋण पुस्तिका भी पाई गई है।
9 समिति प्रबंधकों को नोटिस जारी
इधर, कलेक्टर दीपक आर्य ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के कार्य में लापरवाही बरतने पर 9 समिति के प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। किसानों से अधिक तौल करने, बोरों की समय पर सिलाई न करने, बोरों को ट्रक में लोड करने में विलंब करने और किसानों को भुगतान में विलंब करने के कारण खरीदी केन्द्र कुमादेही, हट्टा, चिखलाझोड़ी, बोदा, अमेड़ा, खारा, जानपुर, बघोली और गढ़ी के प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उन्हें तीन दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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