
5 सौ रुपए लेकर सरपंच ने बांटे भूमि के पट्टे
तिरोड़ी। जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बम्हनी में सरपंच एवं सचिव ने ग्रामीणों से 5 सौ और 1 हजार रुपए की राशि लेकर ग्रामीणों को भवन के स्थल में भूमि स्वामी के अधिकार देने वाला प्रमाण पत्र (भूमि का पट्टा) वितरण कर दिया है। यह पूरा मामला अब तिरोड़ी तहसीलदार के संज्ञान में लाया गया है। जिस भूमि का सरपंच सचिव ने पट्टा वितरण किया है। दरअसल में, उक्त भूमि सरकारी है तथा ग्रामीण उस भूमि पर आवास बनाकर निवास कर रहे थे। इन ग्रामीणों ने आवासीय पट्टे की मंाग की थी। लेकिन जब तहसील कार्यालय से पट्टे नहीं मिल पाए तो सरपंच सचिव ने इस बात का फायदा उठाते हुए ग्रामीणों से पैसे लेकर पट्टे वितरण कर दिए। इन सभी पट्टों का वितरण साल 2016 में हुआ है।
प्राप्त जानकारी अनुसार गांव के कुछ निवासियों ने तहसीलदार के संज्ञान में उक्त मामला लाया है कि सरपंच एवं सचिव ने गांव के कुछ व्यक्तियों से राशि लेकर उन्हें अवैध रुप से पट्टे वितरण किए है। इन पट्टों में बकायदा सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर भी है। तहसीलदार ने बताया कि बिना अधिकार के शासकीय भूमि पर अवैध रुप से पट्टे जारी करने की बात सामने आई है, शीघ्र ही मामले की जांच कराई जाएगी। पंचायतीराज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत सरपंच या सचिव अपनी मर्जी से शासकीय भूमि का वितरण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहले प्रस्ताव बनाकर शासन से अनुमति लेनी होती है। स्वीकृति मिलने पर ही पात्रता अनुसार बराबर नाप के भू-खंडों के पट्टे बनाकर जारी किए जाते हैं। इस कार्रवाई में राजस्व महकमें के कर्मचारियों को भी शामिल किया जाता है, मगर, बम्हनी पंचायत में नियमों के विपरीत जाकर सरपंच-सचिव ने पट्टों का वितरण किया है।
इनका कहना है।
बम्हनी में सरपंच-सचिव द्वारा पट्टे जारी करने का मामला संज्ञान में आया है। शीघ्र ही पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। सरपंच के पास पैसे लेकर पट्टे देने का कोई अधिकार नहीं है।
शोभना ठाकुर, तहसीलदार तिरोड़ी
Published on:
02 Jan 2020 05:17 pm
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