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हाई कोर्ट ने अवैध नियुक्ति को लेकर शीर्ष अधिकारियों को जारी किया अवमानना नोटिस

याचिका में अधिकारियों पर दिसंबर 2021 के उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें उन्होंने नारायणस्वामी को वरिष्ठ विधि अधिकारी, बेंगलूरु के रूप में नियुक्त किया है, जबकि न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना कर रहे अधिकारियों की नियुक्ति पर स्पष्ट प्रतिबंध लगा रखा है।

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High Court of karnataka

High Court of Karnataka

बेंगलूरु. कर्नाटक हाई कोर्ट ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव उमाशंकर और अभियोजन एवं सरकारी मुकदमेबाजी विभाग की निदेशक अंजलि देवी को पूर्व न्यायालय के आदेश की कथित रूप से जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया है।

अधिवक्ता सुधा कटवा द्वारा दायर याचिका में अधिकारियों पर दिसंबर 2021 के उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें उन्होंने नारायणस्वामी को वरिष्ठ विधि अधिकारी, बेंगलूरु के रूप में नियुक्त किया है, जबकि न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना कर रहे अधिकारियों की नियुक्ति पर स्पष्ट प्रतिबंध लगा रखा है।

यह मामला 2012-13 के सहायक लोक अभियोजक (एपीपी)/सहायक सरकारी अधिवक्ता (एजीपी) भर्ती घोटाले से जुड़ा है, जिसमें नारायणस्वामी और कार्मिक विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी कथित रूप से अंकों में हेराफेरी करने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हस्ताक्षरों की जालसाजी करने और दस्तावेजों में हेराफेरी करने में शामिल थे।

जबकि लगभग 60 एपीपी/एजीपी उम्मीदवारों को चल रही जांच के कारण पोस्टिंग नहीं दी गई है, सरकार ने कथित तौर पर केवल नारायणस्वामी को वरिष्ठ पद पर नियुक्त किया है, जिस कारण अवमानना याचिका दायर की गई है।