10 साल कठोर कारावा
बेंगलूरु. हावेरी जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर बलात्कार करने के आरोप में आरोपी निंगराज (25) को 10 साल कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। निर्धारित समय में जुर्माना राशि भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त 3 साल कारावास की सजा होगी। जिला कानून सेवा प्राधिकरण को भी 4 लाख रुपए एक सप्ताह के अंदर पीडि़ता को देने का आदेश दिया।
नाबालिग छात्रा को हवस का शिकार बनाने का यह मामला लगभग दो साल पुराना है। बताया जाता है कि आरोपी ने 15 मार्च 2021 को छात्रा की मासूमियत का फायदा उठाते हुए उसका अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद वह उसे बेंगलूरु ले गया था। वहां पीडिता को एक रिश्तेदार के घर पर रखा। फिर विवाह करने का वादा करके कई बार बलात्कार किया था। पीडि़ता किसी तरह भाग कर अपने गांव पहुंची थी और सवणूर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस निरीक्षक नागराज ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।