
प्रदेश में 1.62 करोड़ गैस कनेक्शन खतरे की जद में, नहीं हुई सुरक्षा जांच
जयप्रकाश सिंह
कोटा. प्रदेश में न तो उपभोक्ता जागरूक है और न ही एलपीजी गैस कंपनियों को उनकी चिन्ता। नियमानुसार हर उपभोक्ता को पांच साल में रसोई गैस कनेक्शन की सुरक्षा जांच करवाना अनिवार्य है, लेकिन पिछले पांच साल में प्रदेश में कुल 1 करोड़ 77 लाख कनेक्शन में से सिर्फ 15.20 लाख उपभोक्ताओं ने ही सुरक्षा जांच करवाई है। इस तरह करीब 1.62 करोड़ कनेक्शन खतरे की जद में है। यदि रसोई गैस कनेक्शन में किसी तकनीकी खामी की वजह से हादसा हो जाता है तो फिर सुरक्षा जांच के अभाव में पीडि़त को मुआवजा नहीं मिलेगा, जबकि इस तरह के हादसे गैस कंपनियां मृत्यु हो जाने पर 6 लाख रुपए तक का मुआवजा देती है।
यूं तो गैस कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे स्वयं अधिकृत उपभोक्ता के घर जाकर जांच करे, लेकिन उपभोक्ता भी अपने वितरक को सूचना देकर अपने यहां जांच करवा सकता है। जांच के लिए वितरक का मैकेनिक उपभोक्ता के घर पर आकर गैस चूल्हा, रबर पाइप,रेगुलेटर, सिलेंडर तथा संबधित सभी उपकरणों की बारीकी से जांच करता है। वह उपभोक्ता को रसोई गैस के सुरक्षित उपयोग की जानकारी देता है।
236 रुपए है जांच शुल्क
अनिवार्य सुरक्षा निरीक्षण के बदले रसोई गैस कंपनियां उपभोक्ता से जीएसटी समेत कुल 236 रुपए शुल्क लेती है। इसकी रसीद भी दी जाती है। यदि रसोई गैस उपकरणों में किसी तकनीकी खामी या खराबी की वजह से कोई हादसा होता है तो यह जांच रसीद बीमा क्लेम के काम काम आती है।
निशुल्क बीमा
रसोई गैस कंपनियां उपभोक्ता और उनके परिजनों का निशुल्क बीमा करती है। यदि कोई हादसा हो जाता है तो वह जांच के बाद हादसे की गंभीरता के मद्देनजर मुआवजा तय करती है। यदि किसी की मौत हो जाती है तो वह अधिकतम 6 लाख रुपए तक प्रति व्यक्ति भुगतान करती है।
उपभोक्ता मना कर देते है
गैस कंपनियों के अधिकारियों और वितरकों का दावा है कि उनके यहां से मैकेनिक नियमित रूप से जांच के लिए उपभोक्ता के घर जाते है, लेकिन निरीक्षण शुल्क और अन्य खर्चों के डर से वे मैकेनिक को लौटा देते है। ऐसे में उनकी सुरक्षा जांच नहीं हो पाती।
फर्जी मैकेनिकों की चांदी
वितरकों के अनुसार कई फर्जी लोग खुद को कंपनी का मैकेनिक बताकर घरों में कनेक्शनों की सुरक्षा जांच कर जाते है। वे जांच की राशि की खुद की छपी हुई रसीद दे जाते है, लेकिन यह जांच मान्य नहीं होने से कंपनी के रिकार्ड में दर्ज नहीं होती। उपभोक्ता को चाहिए कि यदि कोई मैकेनिक उनके घर आ रहा है तो वह एक बार वितरक के यहां फोन करके उसके बारे में पता कर ले।
उपभोक्ता अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए 5 वर्ष में एक बार अधिकृत एलपीजी वितरक से कनेक्शन का अनिवार्य निरीक्षण अवश्य कराएं। पांच साल में एक बार रबड़ ट्यूब अवश्य बदलवानी चाहिए। हम नियमित रुप से मैकेनिक निरीक्षण के लिए भेजते है, लेकिन लोग इनकार कर देते है।
-बृजकिशोर वर्मा, नोडल अधिकारी, एलपीजी सेल्स एरिया कोटा
Published on:
11 Mar 2024 12:12 am

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