बरेली। स्कूली सफर को सुरक्षित बनाने के लिए मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने नाबालिक बच्चों के स्कूटी और बाइक से स्कूल आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे छात्रों की नो एंट्री होगी, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। उन्होंने सभी बीएसए को निर्देश दिए कि वह मंडल में तत्काल प्रभाव से इसे लागू कराएं। बगैर सुरक्षित परिवहन के किसी को भी विद्यालय आने जाने की अनुमति नहीं होगी।
अभिभावकों को नोटिस भेजेगा विद्यालय प्रशासन
मंडलायुक्त की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में बैठक की गई। मंडलायुक्त ने सभी बीएसए को निर्देश दिए कि कोई भी छात्र विद्यालय परिसर में स्कूटी न लाए। मंडल के सभी स्कूलों में केवल स्कूल और अनुबन्ध पर ही वाहन संचालित होंगे। सभी निजी वैनों को बन्द करने व परिवहन, पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से टीम गठित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विद्यालय प्रशासन सभी अभिभावकों को नोटिस भेजेगा कि गैर अनुबन्धित वाहनों से अपने बच्चों को विद्यालय न भेजे। मंडलायुक्त ने सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को विद्यालयों में संचालित कम से कम पांच-पांच अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। फिटनेस वाले वाहनों की जांच की जाएगी कि वह संचालित तो नहीं है।
बदायूं में पांच बच्चों की हुई थी मौत,
बदायूं में गैर मान्यता प्राप्त स्कूल संचालित पाया गया। पांच छात्रों की मौत के मामले में एडी बेसिक को निर्देश दिए कि बीएसए और एबीएसए की जिम्मेदारी निर्धारित कर मुख्यालय को एक पत्र भी भेजा जाए। पहले चरण में जिले के कुछ स्कूलों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में आईजी डॉ. राकेश सिंह, एसपी ट्रैफिक राम मोहन, सम्भागीय परिवहन अधिकारी केपी गुप्ता, संयुक्त निदेशक शिक्षा राकेश कुमार, एडी बेसिक विनय कुमार वर्मा, सीओ समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।