चेक बाउंस, भुगतान में देरी, विरोध-प्रदर्शन के बाद केस दर्ज
कुछ समय तक स्कीम ठीक चली लेकिन फिर निवेशकों को समय पर भुगतान नहीं मिला। कई चेक बाउंस हो गए, जिससे निवेशकों में आक्रोश फैल गया। अनिल साहू, राजीव गुप्ता, संजीव गुप्ता जैसे प्रमुख निवेशकों सहित लगभग 200 लोग ठगी के शिकार हुए। विरोध-प्रदर्शन के बाद विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज किए गए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी और उसके परिजनों को जेल भेजा गया। जमानत के बाद से राजेश मौर्य एनआई एक्ट के मुकदमों में वांछित था।दिल्ली, मथुरा सहित कई जिलों में दर्ज हैं केस
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ बरेली के अलावा दिल्ली, मथुरा और अन्य जिलों में भी धोखाधड़ी और जालसाजी के केस दर्ज हैं। उसकी कंपनी की फ्रेंचाइज़ी के नाम पर लोगों से 2 लाख रुपये सिक्योरिटी मनी लेकर हर महीने 18 हजार वेतन देने का लालच दिया गया। शर्त थी कि हर ब्रांच से सालाना 25 लाख रुपये का निवेश आना चाहिए। लेकिन कंपनी तय योजनाओं पर खरा नहीं उतरी। प्रभारी निरीक्षक धनंजय कुमार पाण्डेय, एसआई धर्मेन्द्र विश्नोई ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।आपराधिक इतिहास (मुख्य मुकदमे):
थाना इज्जतनगर: 979/2018, IPC 323/406/420/452/504/506थाना कैंट: 212/2023, IPC 420/406
थाना कोतवाली: 610/2024, 938/2018
थाना बारादरी: 883, 999, 1000, 1009/2018 – IPC 406, 409, 420, 467, 468, 471
एनआई एक्ट केस: 138 धारा – केस संख्या 101/2024, 109/2024, 239/2021, 900/2022