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मासूम से दुराचार के आरोपी को तीन बार आजीवन कारावास

एक सात वर्षीय मासूम से बलात्कार के आरोपी को न्यायालय ने तीन बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उक्त सजा अलग-अलग धाराओं में सुनाई गई है।

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Life imprisonment

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बैतूल। एक सात वर्षीय मासूम से बलात्कार के आरोपी को न्यायालय ने तीन बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उक्त सजा अलग-अलग धाराओं में सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेगी। सभी धाराओं में जुर्माना भी किया गया है।
शासन की ओर से पैरवी करने वाले डीपीओ एमआर खान और एडीपीओ ओपी सूर्यवंशी ने बताया कि २५ अप्रेल २०१८ की शाम छह बजे के लगभग सात वर्र्र्षीय मासूम मोहल्ले में खेलने गई थी। बालिका घर नहीं आई तो परिजनों ने उसकी तलाश की। बालिका विजय उर्फ पेठू पिता भागीरथ बागड़े के घर में थी। मासूम की बहन आरोपी के घर पहुंच गई। बहन ने देखा कि आरोपी ने मासूम के कपड़े उतारकर पलंग पर लेटा रखा था और उसके ऊपर लेटकर गलत काम कर रहा था। बहन को देखकर आरोपी पलंग पर बैठ गया। बड़ी बहन मासूम को लेकर घर आई। परिजनों ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। विशेष न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चले प्रकरण में आरोपी विजय उर्फ पेठू पिता भागीरथ बागड़े ३० वर्ष निवासी बरबटपुर थाना शाहपुर को अलग-अलग धाराओं में तीन बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी मरते दम तक जेल में ही रहेगा। साथ ही पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। पैरवी में अमित राय ने भी सहयोग किया।