
बैतूल। सडक़ दुर्घटना के एक मामले में दोनों हाथ गंवाने वाले किशोर को न्यायालय ने लगभग एक करोड़ तीन लाख रुपए की बीमा राशि देने के आदेश बीमा कंपनी को दिए हैं। अधिवक्ता के मुताबिक में जिले में पहली बार सभवत: पहली बार इतना बड़ा अवार्ड पारित हुआ है। किशोर को कृत्रिम अंग लगाने के चलते यह राशि दी गई है।
दो हाथ लगाने का खर्च आठ लाख
अधिवक्ता बघेल ने बताया कृत्रिम एक हाथ लगाने का खर्च चार लाख हैं। दो हाथों का खर्च आठ लाख रुपए है। कृत्रित हाथ चार वर्ष में खराब हो जाते हैं। इस हिसाब से साहिल को अपने जीवन की औसत आयु में 11 बार हाथ बदलने होंगे। इस हिसाब से हाथ बदलने का खर्च ही 88 लाख होगा। इसी के साथ इलाज की राशि सहित 1,11,52,000 का क्लेम किया था।
साहिल को ट्रक ने कुचल दिया था, काटने पड़े थे दोनों हाथ
अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार बघेल ने बताया शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भक्तनढाना निवासी साहिल अखंडे (12) को 21 अप्रेल 2018 की शाम मोटरसाइकिल पर बैठे होने के दौरान ट्रक ने कुचल दिया था। दुर्घटना के बाद साहिल के दोनों हाथ काटने पड़े। बीमे की राशि के लिए कोर्ट में दावा प्रस्तुत किया गया था। रउफ खान सोनकच्छ जिला देवास, शाहरुख खान सोनकच्छ देवास, दि ओरिएंटल कंपनी और नानक बैठे को सालीवाड़ा घोड़ाडोंगरी को पार्टी बनाया था।
मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अतिरिक्त दुर्घटना अधिकरण न्यायाधीश आदेश कुमार मालवीय ने पीड़ित को 1,03,39,483 रुपए बीमा राशि देने के आदेश दिए हैं। इस राशि पर दावा दिनांक से 6 प्रतिशत ब्याज की राशि अलग देनी होगी। कृत्रिम अंग लगाने के हिसाब से पीड़ित को राशि देने के आदेश बीमा कंपनी को दिए हैं। अधिवक्ता बघेल ने बताया जिले में सभवत: पहली बार दुर्घटना के मामले इतना बड़ा अवार्ड पारित किया गया है।
पीड़ित साहिल ने बताया उसके पिता नानक अखंडे किसान है और आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। साहिल इकलौता भाई है और उसकी चार बहनें हैं। साहिल ने बताया कि वह बड़ा होकर आर्मी में जाना चाहता था,लेकिन दुर्घटना में उसके दोनों हाथ खराब हो गए। हाथों को काटना पड़ा। साहिल अभी कक्षा नौवी की पढ़ाई कर रहा है। उसने ने बताया बीमे की जो राशि मिलेगी इससे वह अपने दोनों हाथ कृत्रिम रुप से लगाएगा और माता-पिता की सेवा करेगा।
Updated on:
16 Dec 2022 10:19 am
Published on:
16 Dec 2022 10:18 am
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