
PMUY 2.0 Apply: केन्द्र के बाद अब राज्य सरकार भी 450 रुपए में सिलेंडर देने का राग अलाप रही है। घोषणा पत्र के अनुसार सरकार हर भाषण में इसका जिक्र कर रही है, लेकिन इस योजना के तहत सिलेंडर पाने को लोग खूब पापड़ बेल रहे हैं। कागजी खानापूर्ति का आलम यह है कि यदि घर में लैंड लाइन फोन और फ्रिज भी हुआ तो उस घर की रसोई का खाना उज्जवला के सिलेंडर पर नहीं पकेगा। आलम यह है कि ज्यादातर घरों में पहले से ही गैस सिलेंडर है। इस शर्त के मुताबिक खाद्य सुरक्षा योजना के परिवार भी उज्जवला गैस सिलेंडर लेने से वंचित हो रहे हैं। सरकार की ओर से अब उज्जवला का सिलेंडर 450 रुपए में देने के लिए उज्जवला 2.0 योजना शुरू की है। इसके पात्रता के मापदंड के अनुसार उस घर में किसी भी गैस कंपनी का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। साथ ही एससी, एसटी, प्रधानमंत्री अवास योजना (ग्रामीण), अत्यधिक पिछड़ा वर्र्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजाति, वन निवासी लोग, द्वीपों और नदी द्वीपों में रहने वाले लोग एवं एसईसीसी परिवार (सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना में शामिल) परिवार को इसके पात्र माना है। गरीब परिवार संबंधी प्वाइंट अलग से दिए गए हैं। यह प्वाइंट हैं, जिससे ज्यादातर लोग भी इससे वंचित रहेेंगे।
सरकार की नजर में अमीरी के मायने
- मोटर चालित दुपहिया, तिपहिया एवं चौपहिया तथा मछली पकडऩे वाली नाव।
- व्यावसायिक कर का भुगतान करना।- स्वयं के यंत्रीकृत 3/4 उपकरण व्हीलर कृषि।
- पक्की दीवारों और छत वाले 3 या अधिक कमरों में रहना।
- 50 हजार से अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड।
- एक रेफ्रिजरेटर का मालिक।
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- घर का सदस्य सरकारी कर्मचारी।
- लैंडलाइन फोन का मालिक।
- सरकार के साथ पंजीकृत गैर.कृषि उद्यम वाले परिवार।
- सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि का मालिक।
- घर का कोई भी सदस्य प्रति माह 10 हजार से अधिक कमाने वाला।
- दो या अधिक फसल मौसम के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि।
- आयकर देना।
- कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ या अधिक भूमि का मालिक होना।
Published on:
11 Feb 2024 02:58 pm
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