
Awadhipar loanee farmers waived 50 percent interest in bhilwara
भीलवाड़ा।
कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत देते हुए सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के हित में एक मुश्त समझोता योजना की जारी की है। इस योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज को 50 प्रतिशत तक माफ किया गया है। इससे किसानों के ब्याज के रूप में करीब 239 करोड़ रुपए माफ होंगे।
भूमि विकास बैंक सचिव रेणु अग्रवाल ने बताया कि किसानों को ऋण का चुकारा करने में हो रही परेशानियों के मद्देनजर सरकार ने राहत देने के निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण जो 1 जुलाई 2019 तक अवधिपार हो चुके है। ऐसे अवधिपार श्रेणी के किसानों को लाभ मिलेगा। ऐसे किसानों को 30 नवम्बर 2020 तक अपना ऋण चुकाना होगा। भीलवाड़ा में करीब ४ करोड़ रुपए के ऋण का लाभ किसानों को मिलेगा।
अग्रवाल ने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कार्यरत 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैकों की ओर से किसानों को कृषि कार्यो के लिए दीर्घकालीन कृषि ऋण दिया जाता है।
Published on:
21 Aug 2020 09:14 pm

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