
Application for National Means Cum Merit Scholarship begins
Bhilwara news : शिक्षा मंत्रालय की नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा के लिए आवेदन 20 नवंबर से 10 दिसंबर तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने परीक्षा के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य स्तर पर यह परीक्षा 19 जनवरी को होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम शाला दर्पण पोर्टल के एनएमएमएस टैब पर प्रदर्शित किया गया है।
वही विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे, जो सरकारी विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत हों तथा जिनके सातवीं कक्षा में 55 फीसदी अंक हों। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छूट होगी। माता-पिता, अभिभावक की आय 3.5 लाख से अधिक नहीं हो। अंतिम चयन के लिए विद्यार्थी के आठवीं कक्षा में भी 55 फीसदी अंक लाने जरूरी होंगे। परीक्षा में सामान्य परीक्षार्थी के 40 फीसदी अंक एससी-एसटी के लिए 32 प्रतिशत तथा दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अपनी श्रेणी में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। छात्रवृति की पात्रता के लिए परीक्षार्थी का अपनी श्रेणी और वर्ग में जिला मेरिट में आना जरूरी होगा।
तीन घंटे की होगी परीक्षा
परीक्षार्थियों की मानसिक योग्यता पर आधारित 90 बहुविकल्पी प्रश्न तथा कक्षा 7 और 8 कक्षा स्तर के विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा गणित के 90 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्नों को हल करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
12वीं तक मिलती है स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप के लिए चयनित विद्यार्थियों को 8 वीं से 12 वीं तक नियमित अध्ययनरत होने पर हर साल 12 हजार रुपए छात्रवृति दी जाती है। संबंधित विद्यार्थी को 9वीं तथा 11वीं में उत्तीर्ण तथा दसवीं बोर्ड में 60 फीसदी अंक लाने पर ही आगामी छात्रवृति जारी रहती है। आरक्षित वर्ग के परीक्षार्थियों को 5 फीसदी की छूट मिलेगी, लेकिन 7, 8 और 10 में न्यूनतम प्राप्तांक से कम प्राप्तांक होने पर अपात्र माने जाएंगे। स्कॉलरशिप परीक्षा में पात्र विद्यार्थियों को इस छात्रवृति के लिए नौवीं कक्षा में प्रवेश लेने के बाद एनएसपी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। 12वीं तक हर वर्ष नवीनीकरण करना होगा।
ये नहीं होंगे पात्र
नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल के विद्यार्थी, आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी, जिन्हें आवास, भोजन आदि की निशुल्क सुविधा मिल रही हो, निजी स्कूलों के विद्यार्थी, सरकारी छात्रावासों में रहने वाले, सरकारी अनुदानित तथा स्थानीय निकायों से संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं होंगे।
Published on:
20 Nov 2024 11:42 am

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