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भीलवाड़ा

एसीबी कोर्ट का निर्णय: घूसखोर सरपंच को चार साल का कारावास

विशिष्ट न्यायालय (भ्रष्टाचार निरोधक मामलात) ने तीन हजार की रिश्वत लेने के मामले में पीथास के तत्कालीन सरपंच रामप्रसाद दमामी को दोषी मानते हुए चार साल की सजा सुनाई

भीलवाड़ाNov 12, 2019 / 12:08 am

tej narayan

Bribery sarpanch imprisoned for four years in bhilwara

Bribery sarpanch imprisoned for four years in bhilwara

भीलवाड़ा.।

विशिष्ट न्यायालय (भ्रष्टाचार निरोधक मामलात) ने तीन हजार की रिश्वत लेने के मामले में पीथास के तत्कालीन सरपंच रामप्रसाद दमामी को दोषी मानते हुए चार साल की सजा सुनाई। बीस हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए।
प्रकरण के अनुसार 11 मई 2007 को नाथों का खेड़ा निवासी कैलाश दरोगा ने एसीबी में शिकायत की थी। परिवादी ने बताया कि उसने किसी से 15 बीघा 7 बिस्वा जमीन खरीदी थी। कृषि भूमि की रजिस्ट्री परिवादी ने अपनी मां के नाम करवाई। पटवारी ने मां के नाम नामांतरण खोल दिया।
नामांतरण तस्दीक के लिए वह पीथास में तत्कालीन सरपंच रामप्रसाद से मिला। सरपंच ने नामांतरण तस्दीक के लिए छह हजार रुपए मांगे। सत्यापन में तीन हजार में सौदा तय हुआ। तत्कालीन सरपंच ने रिश्वत की राशि लेकर परिवादी को महाराणा टॉकिज के निकट कुल्फी की दुकान पर बुलाया। एसीबी ने परिवादी से रिश्वत लेते सरपंच रामप्रसाद को दबोच लिया गया। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया गया।

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