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चेक अनादरण, दो जनों को छह माह की कैद

एसीजेएम न्यायालय ने चेकअनादरण के मामले में दो जनों को सजा सुनाई।

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Check dishonor in bhilwara

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शाहपुरा।

एसीजेएम न्यायालय ने चेकअनादरण के मामले में दो जनों को सजा सुनाई। रासेड़ निवासी रामपाल सुवालका को छह माह की सजा एवं चार लाख रुपए प्रतिकर चुकाने तथा रामपाल खटीक को ६ माह की सजा एवं एक लाख पचास हजार रुपए प्रतिकर चुकाने के निर्णय पारित किया।

जानकारी के अनुसार सुवालका एवं खटीक ने जमुनालाल शर्मा से रुपए उधार लेने के बदले चेक दिए थे, जो अनादरित हो गए। शर्मा के अधिवक्ता दुर्गालाल राजोरा द्वारा नोटिस देने पर भी राशि नही लौटाने पर न्यायालय में परिवाद दर्ज करवाया गया। सबूत, गवाह एवं बयानों के आधार पर न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय पारित किए गए।

आयरन व स्टील व्यापारी के तीन ठिकानों पर सर्च, साढ़े सात लाख की कर चोरी पकड़ी

केन्द्रीय सीजीएसटी विभाग ने गुलाबपुरा में आयरन व स्टील व्यापारी के कार्यालय, गोदाम व घर पर सर्च किया। प्रारम्भिक जांच में साढ़े सात लाख से अधिक की कर चोरी का मामला सामने आया है। व्यापारी ने अपराध स्वीकार करते हुए कर व टैक्स के रूप में आधी राशि जमा करवा दी। शेष राशि के चेक विभाग को सौंपे।

सहायक आयुक्त अशोककुमार जेठवा ने बताया कि आयरन व स्टील व्यापारी एक था, लेकिन उसने बिना बिल माल मंगवाने के लिए दो फर्म बना रखी थी। शिकायत मिलने पर गुलाबपुरा में तीन स्थानों पर सर्च की गई। गोदाम, कार्यालय व घर एक ही स्थान पर था। जांच के दौरान बैंक खाते, चेकबुक सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए गए। सहायक आयुक्त ने बताया कि बिना बिल व ई-वे बिल के माल की खरीद व बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।