समयबद्ध निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश
शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और कार्मिकों के एसीपी, स्थायीकरण, विदेश यात्रा अनुमति, वेतन व्यवस्था और परीक्षा अनुज्ञा जैसे मामलों के निस्तारण के लिए डिपार्टमेंटल सर्विसेज मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली लागू कर रखी है।
इसमें ’’पहले आओ, पहले पाओ’’ के सिद्धांत पर काम तय समय सीमा में निपटाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन कई अधिकारियों के समय सीमा का पालन नहीं करने से लंबित प्रकरणों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी कार्यालय अध्यक्षों को पत्र भेजकर याद दिलाया है कि विभाग से तय की गई समय सीमाओं का पालन नहीं हो रहा है। लिहाजा, अब तक बकाया सभी प्रकरणों का निस्तारण 10 दिनों के भीतर करें।
इस कारण लिया फैसला
बार-बार अनदेखी के बावजूद समय सीमा का पालन न होने पर निदेशक ने एक बार फिर सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों, जिला शिक्षा अधिकारियों, डाइट प्राचार्यों, समग्र शिक्षा के परियोजना समन्वयकों, बीईईओ, पीईईओ और यूसीईओ को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे सभी लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करें। भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
हर स्तर पर तय है समय सीमा