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विधवा व परित्यक्ता छात्राध्यापिकाओं के लिए 25 तक मागे ऑनलाइन आवेदन

- मुख्यमंत्री सम्बलन योजना: विधवा अभ्यर्थी को पति के मृत्यु प्रमाण पत्र व तलाक के दस्तावेज लगाने होंगे - राज परीक्षा पोर्टल पर 25 तक भर सकेंगे आवेदन, 30 तक होगा सत्यापन

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Applications are invited from student teachers until the 25th.

Applications are invited from student teachers until the 25th.

मुख्यमंत्री सम्बलन योजना को डीबीटी से जोड़ने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद योजना का मॉड्यूल राज परीक्षा पोर्टल पर प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके तहत निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विधवा एवं परित्यक्ता छात्राध्यापिकाएं शुल्क पुनर्भरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक राजकुमार शर्मा ने बताया कि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू कर दी गई है। पात्र छात्राएं 25 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगी। इसके पश्चात् अध्ययन संस्थान की ओर से 26 दिसंबर, डाइट संस्थान 27 दिसंबर तथा निदेशालय स्तर पर 30 दिसंबर तक ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। संबंधित क्षेत्राधिकार के अधिकारी अपने अधीनस्थ संस्थानों से ऑफलाइन आवेदन प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद ऑनलाइन सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।

आवेदन के साथ ये दस्तावेज अनिवार्य

आवेदन के साथ आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, अभ्यर्थी की बैंक पासबुक की प्रति (बैंक का नाम एवं आईएफएससी कोड सहित) संलग्न करनी होगी। विधवा अभ्यर्थी को पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति तथा परित्यक्ता अभ्यर्थी को न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ही विधवा अथवा परित्यक्ता महिलाओं की ओर से पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। इसमें पति का नाम भी अंकित हो तथा यह शपथ पत्र नोटेरी से प्रमाणित होना चाहिए। शपथ पत्र में यह भी स्पष्ट उल्लेख होगा कि संबंधित वर्ष के लिए शुल्क पुनर्भरण का लाभ पूर्व में नहीं लिया गया है।

मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान

परित्यक्ता मुस्लिम महिलाओं के मामलों में सक्षम न्यायालय की डिक्री के साथ अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाकनामा मान्य होगा। इसके अतिरिक्त समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा स्टाम्प पेपर पर निष्पादित एवं नोटेरी से प्रमाणित शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जो तलाक की पुष्टि करता हो।

संस्थान से संबंधित दस्तावेज भी जरूरी

आवेदन के साथ कॉलेज आवंटन की संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रति, कॉलेज द्वारा लिए गए शुल्क की प्रमाणित प्रति तथा ऑनलाइन भरे गए आवेदन की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय-सीमा में आवेदन एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण कर पात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री सम्बल योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए।