30 जून तक कुछ राशि जमा करा सितंबर तक का समय ले सकते हैं किसान
भीलवाड़ा जिले के 1069 कर्जदार किसान 30 जून तक अपनी बकाया राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा राशि जमा कराते हैं तो उन्हें एक जुलाई 2024 को अवधिपार हो चुके ऋण में राहत मिल सकती है। किसान ऐसा नहीं करते हैं तो एक जुलाई के बाद उन्हें बकाया पूरी राशि जमा करानी होगी। ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी सम्पत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।
भूमि विकास बैंक की योजना के अनुसार जिले के करीब 1069 कर्जदार किसान हैं। कर्जदार किसानों को 30 जून तक कुल 10.68 करोड़ ऋण की राशि चुकानी है। इसके बदले में उनका 11.24 करोड़ का ब्याज व अन्य व्यय माफ हो सकता है।
भूमि विकास बैंक के सचिव अनिल काबरा ने बताया कि किसानों के व्यवसाय को बढ़ावा देने या फसल संबंधी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके बदले में किसानों को मूल राशि के साथ निर्धारित ब्याज चुकाना होता है। लेकिन कई काश्तकार ऋण लेने के बावजूद ब्याज आदि चुका नहीं पाते। ऐसे बैंक के सदस्यों के लिए सहकारिता विभाग की ओर से प्रदेश में मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना लागू की है। इसमें 2014-15 से राज्य सरकार की ब्याज अनुदान योजना के तहत वितरित ऋणों को छोड़कर भूमि विकास बैंकों के स्तर पर एक जुलाई 2024 को अवधिपार हो चुके सभी ऋण मामले राहत के पात्र होंगे। रविवार को भी किसान बैंक जाकर राशि जमा करा सकेंगे।
काबरा ने बताया कि इस योजना की अवधि 30 सितम्बर 2025 तक निर्धारित है। इसका लाभ लेने के लिए ऋणी सदस्य स्वयं के हिस्से की देय राशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत 30 जून 2025 तक अपने बैंक खाते में जमा कराना अनिवार्य होगा। शेष राशि अधिकतम 3 किश्तों में योजना अवधि के दौरान बैंक खाते में जमा करा सकते हैं।
जिले में 1069 ऋणी
काबरा ने बताया कि मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना में करीब 1069 ऋणी पात्र हैं। इनसे से 22 करोड़ 7 लाख 54 हजार रुपए की वसूली की जानी है। इसमें 10.69 करोड़ राशि वसूली योग्य राशि है इसमें से 25 प्रतिशत राशि जमा कराई जाती है तो शेष राशि तीन किश्तों में जमा कराने पर 11.38 करोड़ की राहत मिल सकती है। उन्होंने बताया कि बकाया राशि समय रहते जमा नहीं करवाते हैं तो कर्जदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके तरहत नोटिस जारी किए जा रहे है।
बैंक शाखा किसान कुल राशि वसूली योग्य राहत राशि
नोट राशि लाखों में है।