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ब्याज-पेनल्टी में छूट 31अगस्त तक बढ़ाई

वाणिज्यिक कर विभाग की एमनेस्टी स्कीम

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ब्याज-पेनल्टी में छूट 31अगस्त तक बढ़ाई

ब्याज-पेनल्टी में छूट 31अगस्त तक बढ़ाई

भीलवाड़ा।
सरकार ने व्यापारियों को राहत देते हुए वाणिज्यिक कर विभाग में लागू एमनेस्टी स्कीम के प्रथम व द्वितीय चरण की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी। सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया मांग के निस्तारण के लिए बजट में एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम में प्रथम व द्वितीय चरण में कर में भी छूट दी थी। प्रथम चरण की अवधि ३० अप्रेल व द्वितीय की ३० जून थी लेकिन कोरोना लॉकडाउन से व्यापारी लाभ नहीं ले सके। इसलिए प्रथम चरण कर में 10 प्रतिशत छूट के साथ ब्याज एवं पेनल्टी में पूर्ण छूट की अवधि ३१ जुलाई तथा द्वितीय चरण कर में 5 प्रतिशत छूट के साथ ब्याज एवं पेनल्टी में पूर्ण छूट की अवधि ३१ अगस्त तक बढ़ाई है। साथ ही अन्य कर सत्यापन एवं बकाया घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की अवधि भी ३० सितम्बर तक बढ़ाई है।
अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर मोहम्मद हुसैन अंसारी ने बताया कि तृतीय चरण १ सितम्बर से ३० सितम्बर तक प्रभावी है तथा इसके बाद योजना का लाभ नहीं लिया जा सकेगा।